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One month extension for people going to retire in Haryana on March 31, 2020

चंडीगढ़, 31 मार्च- हरियाणा सरकार ने वर्तमान में उत्पन्न कोविड-19 की स्थिति (Covid-19 Status) के मद्देनजर विभिन्न विभागों में कार्यरत ए, बी, सी और डी श्रेणी के कर्मचारियों, जो 31 मार्च, 2020 को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं (A, B, C and D category employees going to retire on March 31, 2020), की सेवाओं को एक महीने की अवधि के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है।

एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, हरियाणा पुलिस, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, शहरी निकाय निकाय विभाग (जिनमें सभी नगर निकाय शामिल हैं), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और विकास एवं पंचायत विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की सेवाओं को एक महीने के लिए बढ़ाया जाएगा।

प्रवक्ता ने बताया कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव,  गृह (पुलिस) विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और विकास एवं पंचायत विभाग के प्रधान सचिव को इस निर्णय को तुरंत लागू करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि कोई भी कर्मचारी अपनी सेवाओं के संबंध में अनिच्छा व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होगा और सक्षम अधिकारी कर्मचारी की इच्छा को स्वीकार कर सकता है।