क्या आप ऐसा सोचते हैं कि आपकी वार्षिक आय पर लगने वाले इनकम टैक्स का फायदा (Income tax benefit on annual income) सिर्फ सरकार को है? अगर ऐसा है तो हम आपको बता दें कि ये मात्र एक भ्रम के सिवाय और कुछ भी नहीं है! इनकम टैक्स भले ही आपकी जेब हल्की कर देता है, लेकिन इसका जितना फ़ायदा सरकार को होता है उतना ही आपको भी होता है! जी हाँ, आपने बिलकुल सही पढ़ा है!
देशबन्धु में प्रकाशित एक पुरानी खबर के मुताबिक आईटीआर दाखिल करने के बहुत फ़ायदे होते हैं जो सीधे तौर से तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आपकी कई जगह सहायता कर सकते है! तो आइये जानें इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के 5 महत्वपूर्ण फायदे...
लोन्स
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल के बाद व्यक्तिगत रूप से बहुत फ़ायदा मिलता है! लोन लेते समय बैंक आपसे तीन साल का इनकम टैक्स रिटर्न मांगते हैं! इसी से बैंक आपकी लोन चुकाने की क्षमता का आकलन (Assessment of loan repayment capacity) करते हैं! उदाहरण के लिये, अगर आप किसी भी दुपहिया गाड़ी खरीदने के लिये बैंक से उधार लेना चाहते हैं, तो देश के सभी प्रमुख बैंक इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी जरूर माँगते हैं! और अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न ही नहीं करते हैं, तो आप अपनी दुपहिया गाड़ी खरीदने के लिये बैंक से ऋण नहीं ले पायेंगे! इसीलिए, इनकम टैक्स रिटर्न अति अनिवार्य है!
यदि कोई व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करता है, तो वह शॉर्ट टर्म अथवा लॉन्ग टर्म – किसी में भी कैपिटल लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के अयोग्य होता है! उदाहरणार्थ, अगर आपने कोई शेयर खरीदा है और आठ साल लगातार उसमें फ़ायदा मिलने के बाद अगले साल नुकसान हो जाता है, तो आप आईटीआर के जरिये इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं! हालांकि एक बात का ध्यान रखें कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही एड़जस्ट होगा! जबकि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस (short term capital loss) शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के साथ एड़जस्ट हो सकता है!
अगर आप विदेश घूमने जा रहे हैं, तो वीसा प्रोसेसिंग के लिये भी इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी अति आवश्यक होती है! वीसा के लिये लागू करने के दौरान कई एम्बेसिस निवेदकों से पिछले तीन सालों की आईटीआर रिसीविंग मांगी जाती है! मुख्य तौर पर ये तब मांगी जाती है जब आप यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन, और कनाडा के लिए वीसा अप्लाई करते हैं! इसीलिए, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना बहुत फ़ायदेमंद है!
ऊँचा जीवन बीमा खरीदने के लिए आईटीआर | ITR for buying higher life insurance
यदि आप 50 लाख या 1 करोड़ का जीवन बीमा करवाते हैं, तो ये सभी बीमा आपके आईटीआर दस्तावेज़ों के हिसाब से ही मिल पाएंगे! जीवन बीमा कंपनियां इनकम टैक्स रिटर्न देखकर ही आपकी वार्षिक आय की जांच करती है!
विशेषज्ञों के मुताबिक अगर आप कोई बिजनेस शुरू करने की योजना बनाते हैं और गवर्नमेंट टेंडर भरना चाहते हैं, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी की जरूरत पड़ेगी! गवर्नमेंट टेंडर के लिये आपसे पिछले पाँच सालों की आईटीआर प्रति मांगी जाती है! सरकार यह देखती है की आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है!