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तमिलनाडु सरकार की राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने की सिफारिश

नई दिल्ली, 09 सितम्बर। तमिलनाडु कैबिनेट ने राजीव गांधी हत्याकांड (Rajiv gandhi Assassination) में आजीवन कारावास की सजा काट रहे सात दोषियों को रिहा करने की प्रदेश के राज्यपाल को सिफारिश की है।

समाचार एजेंसी एएनआई के य्वीट के मुताबिक तमिलनाडु के मंत्री डी जयकुमार ने आज चेन्नई में मीडियाकर्मियों को यह जानकारी दी।

कब हुई थी राजीव गांधी की हत्या

तमिलनाडु के श्रीपेरूंबुदूर में 21 मई 1991 को एक चुनावी रैली में आत्मघाती महिला हमलावर ने धमाका कर राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। इस हमलावर की पहचान धनु के रूप में की गई थी। इस धमाके में धनु समेत 14 लोग मारे गए थे।

आत्मघाती बम धमाके का संभवत: पहला मामला था जिसमें एक वैश्विक नेता व पूर्व प्रधानमंत्री की जान गई। इस मामले में सात अन्य लोगों के साथ दोषी करार दिए गए पेरारीवलन ने संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत दया याचिका दायर कर राज्यपाल से रियायत या माफी की मांग की थी।

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