क्या है सीवीसी, क्या है इसका काम और क्या है इसका अधिकार क्षेत्र
क्या है सीवीसी, क्या है इसका काम और क्या है इसका अधिकार क्षेत्र

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर। सीबीआई विवाद के चलते केन्द्रीय सतर्कता आयोग - Central Vigilance Commission (सीवीसी CVC in Hindi) एक बार सुर्खियों में है। आइए जानते हैं सीवीसी क्या है, सीवीसी का अधिकार क्षेत्र क्या है, सीवीसी किसकी जांच करता है और सीवीसी के साधारण नियम क्या हैं।
केन्द्रीय सतर्कता आयोग सरकारी भ्रष्टाचार (government corruption) को संबोधित करने के लिए बनाया गया एक शीर्ष भारतीय सरकारी निकाय है। इसकी स्थापना 1964 में हुई।
सतर्कता के क्षेत्र में केन्द्रीय सरकारी एजेंसियों को सलाह तथा मार्गदर्शन देने हेतु, के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों पर भारत सरकार ने फरवरी1964 में केन्द्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की।
वर्ष 2003 में, संसद के दोनों सदनों ने सीवीसी पर सांविधिक स्थिति प्रदान करने वाले कानून, केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक को अधिनियमित किया। तथा राष्ट्रपति ने 11 सितम्बर, 2003 को इस विधेयक को स्वीकृति दी। इस प्रकार, केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 (2003 की संख्या 45) उसी तिथि से प्रभावी हुआ।
Central Vigilance Commission के पोर्टल के अनुसार अप्रैल, 2004 के ‘’लोकहित प्रकटीकरण एवं मुखबिर संरक्षण’’ पर भारत सरकार के संकल्प द्वारा भारत सरकार ने भ्रष्टाचार के किसी भी आरोप को प्रकट करने अथवा कार्यालय का दुरुपयोग करने सम्बन्धित लिखित शिकायतें प्राप्त करने तथा उचित कार्रवाई की सिफारिश करने वाली एक ‘’नामित एजेंसी’’ के रूप में केन्द्रीय सतर्कता आयोग को प्राधिकृत किया है।
केन्द्रीय सतर्कता आयोग की अवधारणा एक शीर्षस्थ सतर्कता संस्थान के रूप में की गई है जो किसी भी कार्यकारी प्राधिकारी के नियंत्रण से मुक्त है तथा केन्द्र सरकार के अन्तर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है एवं केन्द्रीय सरकारी संगठनों में विभिन्न प्राधिकारियों को उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने, निष्पादन करने, समीक्षा करने तथा सुधार करने में सलाह देता है।
राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी किए जाने के फलस्वरूप केन्द्रीय सतर्कता आयोग को 25 अगस्त, 1988 को ‘’सांविधिक दर्जा’’ देकर एक बहुसदस्यीय आयोग बनाया गया।
सीवीसी किसी भी मंत्रालय / विभाग द्वारा नियंत्रित नहीं है। यह एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति ज़िम्मेदार है।
इस समय केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त केवी चौधरी हैं। उनके साथ दो अन्य सतर्कता आयुक्त डॉ. तेजेन्द्र मोहन भसीन व शरद कुमार हैं।
क्या सीवीसी किसी के भी खिलाफ मुकदमा की जांच कर सकता है?
General rules of central vigilance commission
सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि सीवीसी कोई जांच एजेंसी नहीं है। सीवीसी या तो सीबीआई अथवा विभागीय मुख्य सतर्कता अधिकारी के माध्यम से जांच करता है। दूसरा, सीवीसी केवल केंद्र सरकार के विभागों / कंपनियों / संगठनों के अधिकारियों के मामलों में जांच का आदेश देता है।
क्या सीवीसी सभी भ्रष्टाचार के मुकदमों में पूछताछ कर सकता है ?
Is the CVC empowered to enquire into the corruption cases?
नहीं। सीवीसी सभी भ्रष्टाचार के मुकदमों में पूछताछ नहीं कर सकता। आयोग को सरकारी कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों द्वारा भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम, 1988 के तहत किए गए आरोपों की जांच करने या पूछताछ का अधिकार दिया गया है।
सरकारी कर्मचारियों की निम्नलिखित श्रेणियां आयोग के सलाहकार क्षेत्राधिकार में हैं
categories of public servants are within the advisory jurisdiction of the CVC
(ए) केंद्र सरकार के समूह "ए" अधिकारी
(बी) केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले या नियंत्रित किसी भी केंद्रीय अधिनियम, सरकारी कंपनियों, सोसाइटी और अन्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा या उसके तहत स्थापित निगम के ऐसे स्तर के अधिकारी, जिन्हें, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट किया गया है।


