तिरुपति मंदिर खजाना ऑडिट : सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई से उच्चतम न्यायालय का इन्कार

नई दिल्ली, 17 सितम्बर। भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी की तिरुपति मंदिर के पिछले तीन साल के अकाउंट, मंदिर की संपत्ति और गहनों का ऑडिट कराने की मांग करने वाली याचिका पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई से इंकार कर दिया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने, हालांकि, उन्हें आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करने की अनुमति दे दी।

तिरुपति मंदिर खजाना ऑडिट : क्या है सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका

Tirupati Temple Treasury Audit: What is the plea of Subrahmanyam Swamy

श्री स्वामी ने अपनी याचिका में मांग की है कि तिरुपति मंदिर के पिछले तीन साल के अकाउंट, मंदिर की संपत्ति और आभूषणों की ऑडिट करायी जाए। उनका कहना है कि जब तक याचिका लंबित है तब तक मंदिर का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) द्वारा ऑडिट करायी जाए। उन्होंने मंदिर के ऑडिट का काम छह महीने में पूरा करने की भी मांग की है।

उल्लेखनीय है कि तिरुपति बालाजी मंदिर के खजाने की ऑडिट कराने की मांग अक्सर उठती रहती है।

एक अनुमान के मुताबिक मंदिर ट्रस्ट के खजाने में 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति है।

ज़रा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें