नई दिल्ली, 28 जनवरी। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने ग्रीनपीस कार्यकर्ता प्रिया पिल्लई की अवैध और मनमाने तरीके से इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर ऑफलोडिंग किये जाने के विरुद्ध दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आईबी ( Intelligence Bureau), केंद्रीय गृह एवं आव्रजन मंत्रालय Ministry of Home Affairs and Immigration Bureau को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है।
ग्रीनपीस कार्यकर्ता प्रिया पिल्लई ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने अवैध और मनमाने तरीके से इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर ऑफलोडिंग किये जाने को चुनौती दी थी।
11 जनवरी 2015 को, प्रिया ब्रिटिश सांसदों को संबोधित करने के लिये लंदन जा रही थी। वहां वो सांसदों को सिंगरौली स्थित महान वन क्षेत्र, मध्य प्रदेश में लंदन स्थित कंपनी एस्सार द्वारा किये जा रहे मानवाधिकारों और वनाधिकार के उल्लंघन को लेकर बात करने वाली थी।
प्रिया पिल्लई की ओर से एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार का एक्शन प्रिया के मौलिक अधिकारों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता व अभिव्यक्ति की आजादी का हनन था।
अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी।