लॉकडाउन में खुली रहेंगी कृषि मशीनरी की दुकानें, ट्रकों के गैरेज भी, गृह मंत्रालय ने दिया आदेश
लॉकडाउन में खुली रहेंगी कृषि मशीनरी की दुकानें, ट्रकों के गैरेज भी, गृह मंत्रालय ने दिया आदेश

Agricultural machinery shops to remain open in lockdown, garages for trucks as well, home ministry orders
नई दिल्ली, 04 अप्रैल 2020. संक्रमण की रोकथाम के लिए देश में जारी लॉकडाउन के बीच खेती-किसानी को लेकर केंद्र सरकार ने कई तरह की छूट प्रदान की है, ताकि किसानों को कोई परेशानी नहीं हो और देश में खाद्यान्न की कमी भी नहीं आने पाएं।
इसी क्रम में गृह मंत्रालय ने एक और आदेश जारी किया है।
खेती-किसानी के संबंध में गृह मंत्रालय के ताजा आदेश के अनुसार, कृषि मशीनरी तथा उनके कलपुरजें की दुकानें लॉकडाउन के दौरान चालू रखी जा सकेंगी। इस छूट में संबंधित आपूर्तिकर्ताओं को भी शामिल किया गया है।
हाईवे पर ट्रकों की मरम्मत करने वाले गैरेज तथा पेट्रोल पंपों को भी चालू किया जा सकेगा, ताकि कृषि उपज का परिवहन सुगमता से हो सके। इसी तरह, चाय बागानों पर अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारी रखते हुए काम किया जा सकेगा।
गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इस दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखने का ध्यान रखा जाए और बीमारी से बचाव के लिए समुचित व्यवस्था की जाए। जिला प्रशासन को इस संबंध में निगरानी रखने को कहा गया है।
#IndiaFightsCOVID19
MHA issues Addendum to the guidelines issued reg. #Lockdown21 to exempt -
●Shops of Agricultural machinery, its spare parts (inc. supply chain) & repair; Truck repair shops on highways
●Tea industry, including plantations with max 50% workers#Covid19India https://t.co/376rIfZKJD pic.twitter.com/xBMJDjEEFF— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) April 3, 2020


