वयोवृद्ध माओवादी नेता गौर चक्रवर्ती बरी
वयोवृद्ध माओवादी नेता गौर चक्रवर्ती बरी
नई दिल्ली, 20 जुलाई। वर्ष 2009 से जेल में बंद वयोवृद्ध माओवादी प्रवक्ता गौर चक्रवर्ती को बंगाल की एक अदालत ने मंगलवार को दोषमुक्त करार दिया।
केंद्र सरकार द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) पर प्रतिबंध लगाए जाने के एक दिन बाद सत्तर वर्षीय चक्रवर्ती को 23 जून 2009 को गिरफ्तार किया गया था।
गौर चक्रवर्ती पर कई आरोप लगाए गए थे जिनमें गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 20 के तहत आरोप भी शामिल थे। इस अधिनियम के तहत आतंकवादी गुट या संगठन के सदस्य होने पर अधिकतम उम्र कैद की सजा का प्रावधान है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चक्रवर्ती के वकील एस. रॉय ने कहा,
"सत्र न्यायालय की न्यायाधीश कुम कुम सिंघा ने चक्रवर्ती को सभी आरोपों से बरी कर दिया। अभियोग पक्ष चक्रवर्ती पर लगाए आरोपों को प्रमाणित नहीं कर सका।
गौर चक्रवर्ती लालगढ़ आन्दोलन में काफी सक्रिय थे। जंगलमहल जनजातीय आंदोलन के पक्ष में शहरी जनाधार को एकजुट करने में उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी।