दीपक शर्मा ने उठाए सवाल
यूट्यूबर दीपक शर्मा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा-
"क्या अदालत में बिना तलब किये, बिना नोटिस दिये, बिना सुने, आपको कोई फैसला ईमेल भेजकर सुनाया जा सकता है ? क्या आपको कुछ ही घंटो के भीतर अडानी पर किये गये सारे वीडियो डीलीट 👇करने के आदेश दिये जा सकते हैं ?
रात 11.30 बजे मुझे ईमेल से आदेश दिये गये कि मैं अडानी ग्रुप से जुड़े 11 वीडियो डीलीट कर दूं ।आदेश से पता चला कि ऐसे निर्देष अभिसार शर्मा, रविश कुमार, ध्रुव राठी, अजीत अंजुम, प्रज्ञा, देशभक्त, न्यूज लांड्री जैसे प्रमुख चैनेलों को भी दिये गये है।
चौंकाने वाली बात ये है कि ये वीडियो हमने डीलीट नहीं किये तो यू ट्यूब, अदालत के कहने पर, खुद सिस्टम से डीलीट कर देगा ।मतबल हमारे बस में कुछ नहीं है।
समझने की बात ये है कि मामला हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, दिल्ली की रोहिणी अदालत का है जहां फैसला 6 सितम्बर को हुआ और बताया 16 सितम्बर को गया। यानी अदालत को जवाब देने की तारीख 9 सितम्बर गुजर जाने के बाद ।"