हाईकोर्ट ने वयस्क महिला के अधिकारों पर दिया बड़ा आदेश

द्विविवाह मामले में पहली पत्नी ही दर्ज करा सकती है शिकायत

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट: विवाहित पुरुष के साथ रहने से महिला को रोकने वाला कोई कानून नहीं

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो किसी वयस्क महिला को पहले से विवाहित पुरुष के साथ रहने से रोकता हो।

पीठ ने आगे कहा कि अगर महिला किसी पुरुष से शादी कर लेती है, तो केवल उसकी पहली पत्नी ही उन पर द्विविवाह का मुकदमा चलाने के लिए मामला दर्ज करा सकती है।

जबकि पुरुष को अपनी पत्नी के माता-पिता के साथ रहना चाहिए।

न्यायालय ने कहा कि वह नैतिकता से जुड़े मामलों में कोई तर्क नहीं दे सकता।

बार एंड बेंच की एक खबर के अनुसार न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की खंडपीठ ने कहा कि यदि महिला पुरुष से विवाह कर लेती है, तो केवल उसकी पहली पत्नी ही उनके खिलाफ द्विविवाह का मुकदमा चलाने के लिए मामला दर्ज करा सकती है। 

Update: 2025-08-22 13:48 GMT

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