उमर खालिद, शरजील इमाम की ज़मानत याचिका खा़रिज
दिल्ली दंगों की साजिश मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद, शरजील इमाम और 7 अन्य को जमानत देने से इनकार किया
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्रों उमर खालिद और शरजील इमाम तथा सात अन्य को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत बड़े षड्यंत्र के मामले में ज़मानत देने से इनकार कर दिया।
ज़मानत याचिका दायर करने वाले नौ आरोपियों में शरजील इमाम, उमर खालिद, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अतहर खान, मीरान हैदर, शादाब अहमद, अब्दुल खालिद सैफी और गुलफिशा फातिमा शामिल थे।
चूँकि निचली अदालत ने अभी तक उनके खिलाफ आरोप तय नहीं किए हैं, इसलिए आरोपियों ने मुख्य रूप से इस आधार पर ज़मानत मांगी कि मुकदमे में देरी के कारण उन्हें लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा है।
न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शैलिंदर कौर की पीठ ने फैसला सुनाया।
Update: 2025-09-02 09:33 GMT