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शंकरनारायणन: अधिनियम में संशोधन के अनुसार, यूआईडीएआई द्वारा दिया गया आधार नंबर प्रमाण के रूप में दिया जा सकता है।

ज. बागची: तो आप यह कहना चाह रहे हैं कि मूल अधिनियम के तहत आधार को पहचान का एक प्रासंगिक दस्तावेज़ माना जाता है और इसलिए पहचान के दस्तावेज़ों में से एक के रूप में आधार को हटाना अधिनियम की योजना के विरुद्ध है?

शंकरनारायणन: हाँ

Update: 2025-07-10 06:28 GMT

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