पाकिस्तान की संयुक्त संसदीय समिति ने संविधान संशोधन को दी मंज़ूरी,

विपक्ष का दावा सुप्रीम कोर्ट के लिए 'मृत्युघंटी'

पाकिस्तान की सीनेट और नेशनल असेंबली की संयुक्त संसदीय समिति ने रविवार को 27वें संविधान संशोधन विधेयक को मंज़ूरी दे दी। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार संविधान संशोधन विधेयक के जरिए "सुप्रीम कोर्ट के लिए मृत्युघंटी" बजा रही है। इस संशोधन में अनुच्छेद 243 में बदलाव का प्रस्ताव है, जिसमें 'ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष' को हटाकर एक नए 'रक्षा बलों के प्रमुख' की नियुक्ति का प्रस्ताव है। इसी संशोधन के तहत अन्य प्रस्तावों में एक संघीय संवैधानिक न्यायालय (FCC) की स्थापना और सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को कम करना शामिल है। देश की सीनेट सोमवार को सुबह 11 बजे बैठक करेगी, जिसमें समिति की रिपोर्ट के आलोक में विधेयक पर विचार किया जाएगा और हर संशोधन पर मतदान करके उसे दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जाएगा।