सुप्रीम कोर्ट ने सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए अहमदाबाद में 400 साल पुरानी मस्जिद के आंशिक विध्वंस को बरकरार रखा

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए अहमदाबाद में 400 साल से अधिक पुरानी मंच मस्जिद परिसर के आंशिक विध्वंस की अनुमति दी गई थी।

शीर्ष अदालत ने कहा कि यह कदम जनहित में उठाया गया था और इससे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि खाली पड़ी ज़मीन का केवल एक हिस्सा और उससे सटे एक चबूतरे को ही साफ़ किया जाना है, जबकि मस्जिद का मुख्य ढाँचा अछूता रहेगा।

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि इसी नागरिक परियोजना के तहत एक मंदिर, एक व्यावसायिक इकाई और एक आवासीय संपत्ति को भी ध्वस्त करने के लिए चिह्नित किया गया है।