वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल: कृपया उनके काम की... ... बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, विपक्षी दलों की याचिकाएँ
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल: कृपया उनके काम की सराहना करें। वे कह रहे हैं कि अगर आप फॉर्म नहीं भरेंगे तो आपको वोट देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
जज. धूलिया: क्या यह उनका आदेश नहीं है कि जो व्यक्ति योग्य नहीं है उसे वोट नहीं देना चाहिए और जो योग्य है उसे सूची में होना चाहिए?
इसके लिए उन्हें नागरिकता देखनी होगी क्योंकि सिर्फ़ नागरिक ही वोट दे सकता है।
सिब्बल: नागरिकता साबित करने की ज़िम्मेदारी मुझ पर नहीं है। मुझे मतदाता सूची से हटाने से पहले उन्हें यह दिखाना होगा कि उनके पास कोई ऐसा दस्तावेज़ है जो साबित करता हो कि मैं नागरिक नहीं हूँ।
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