सिंघवी: आपका अपना EPIC वोटर आईडी कार्ड आपके लिए... ... बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, विपक्षी दलों की याचिकाएँ
सिंघवी: आपका अपना EPIC वोटर आईडी कार्ड आपके लिए अभिशाप नहीं हो सकता।
धूलिया: हम इसे 28 जुलाई को लेंगे। इस बीच, वे जवाबी कार्रवाई करेंगे और सभी दलीलें 28 जुलाई से पहले पूरी करनी होंगी। वे फॉर्म भर सकते हैं। वे कह रहे हैं कि वे आधार पर विचार करेंगे।
सिंघवी: इसका उल्लेख आदेश में करना होगा। अदालत के हिसाब से इसका महत्व अलग है।
जज. धूलिया: एक बार आपने कह दिया कि यह संपूर्ण नहीं है, तो आपको करना ही होगा। आधार का उल्लेख क़ानून में है और आपके द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र में भी।
सिंघवी: आधार कार्ड स्वीकार किया जाना चाहिए। 87% कवरेज है। चुनाव आयोग का मतदाता पहचान पत्र स्वीकार किया जाना चाहिए और तीसरा राशन कार्ड।
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