असीमानंद की जमानत का विरोध किया एनआईए ने
असीमानंद की जमानत का विरोध किया एनआईए ने
कमलजीत अविनाशी
चंडीगढ़। समझौता एक्सप्रैस ब्लास्ट केस में आरोपी स्वामी असीमानंद की जमानत याचिका का नेशनल इंनेस्टीगेशन एजेंसी (एनआईए) ने शुक्रवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में विरोध किया।
एनआईए की तरफ से कहा गया कि असीमानंद ने खुद माना है कि इस धमाके के तार उससे जुड़े थे। ऐसे में उसे जमानत का नेशनल इंनेस्टीगेशन एजेंसी लाभ न दिया जाए।
न्यायमूर्ति एसके मित्तल व एमएस चौहान की खंडपीठ ने 23 जुलाई के लिए मामले पर अगली सुनवाई तय की है। असीमानंद ने याचिका में कहा कि उसके खिलाफ आरोप साबित करने के लिए अब तक कोई भी साक्ष्य पेश नहीं किया जा सका। वह चार साल से जेल में है और लगभग 300 गवाह इस केस से जुड़े हैं। ऐसे में गवाहों के बयान और क्रास एग्जामिनेशन में लंबा समय लगना तय है। ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाए।
असीमानंद 18 फरवरी 2007 को हुए समझौता एक्सप्रैस ब्लास्ट केस में आरोपी है। पानीपत के समीप एक स्टेशन से गुजरते समय रेल मे बम धमाका हुआ जिसमें 68 लोगों की मौत हो गई थी। दर्जनों लोग इस धमाके में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। एनआईए इस मामले की जांच कर रहा है।


