सुरेंद्र कोली की फांसी से उठे कुछ सवाल
सुरेंद्र कोली की फांसी से उठे कुछ सवाल
सुरेंद्र कोली वाले मामले में न्याय हुआ हो सकता है पर क्या जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, वह दिख भी रहा है?
पंकज बिष्ट
निठारी कांड हमारे समाज का एक बहुआयामीय संकट है। अगर वह मात्र निठारी कांड नाम के एक आदमी का अपराध है तो सवाल है कोई आदमी क्यों कर इस हद तक गिर सकता है कि आदमी ही को मारकर खाने लगे। ऐसे उदाहरण तो हैं कि आदमी ने आदमी को खाया, पर ये उदाहरण सामान्यतः भूख से जुड़े हैं। इस संदर्भ में भी जो किस्सा सबसे ज्यादा चर्चित है वह है लातिन अमेरिकी देश उरुगुए की एयर फोर्स की फ्लाट नंबर 571 का एंडीज पर्वत श्रृंखला में 13 अक्टूबर 1972 को दुर्घटनाग्रस्त होना। इसमें कुल 45 यात्री सवार थे। इन में से आधे से ज्यादा तत्काल मारे गए तथा कई और बाद में ठंड आदि से मर गए। पर 72 दिन बाद भी 16 यात्री बचा लिए गए। यह मिरेकल आफ एंडीज यानी एंडीज का चमत्कार कहलाता है।
सवाल उठा कि लगभग 11 हजार फिट की ऊँचाई पर जहाँ खाने को घास तक नहीं थी ये कैसे बचे। जाँच करने पर पता चला कि इन बचे लोगों ने अपने मरे हुए साथियों को खाकर अपना जीवन बचाया था।
इसलिए सुरेंद्र कोली के अपराध की यह वीभत्सता, बर्बरता और अमानवीयता असामान्य तो है ही साथ ही हमारे क्या दुनिया के किसी भी कोने से अब तक इसे तो छोड़िये लातिन अमेरिकी घटना के समानान्तर भी कोई घटना शायद ही सुनने में आई हो।
तब अगर यह कोई एक नई किस्म की मानसिक व्याधि है तो भी यह देखने की बात है कि आखिर यह हुई कैसे, क्योंकि कोई भी घटना, चाहे वह कितनी भी अतिरेक भरी हो, अपने में ही कारण और अपने में ही परिणाम नहीं हो सकती।
यानी इसे एक घटना मान कर नहीं छोड़ा जा सकता। दूसरी ओर इस तथ्य की भी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि कोली पिछले आठ वर्षों से जेल में है और वहाँ से उसके व्यवहार में किसी भी तरह की मानसिक या अन्य किसी तरह की असमान्यता की कोई शिकायत नहीं है। उल्टा उसके व्यवहार की प्रशंसा ही है।
और अगर यह सही नहीं है, जैसा कि अब कई कानूनविदों का कहना और समाचारपत्रों में छपी रिपोर्टों से लगने लगा है, तो इसकी जटिलता और भी कई गुना भयावह है।
ये रिपोर्टें कोई ऐरे-गैरे अखबारों या पत्र- पत्रिकाकों में नहीं छपी हैं बल्कि ‘द हिंदू’, ‘द हिंदुस्तान टाइम्स’, ‘फ्रंटलाइन’ और ‘तहलका’ जैसी प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं ने छापी हैं।
मात्र इसलिए नहीं कि यह न्यायिक असावधानी से एक आदमी के किसी भी समय फांसी पर लटका दिए जाने का मसला है बल्कि यह मानव अंगों के एक ऐसे संगीन और संगठित अपराध की ओर इशारा करता है जिसमें समाज के कई महत्वपूर्ण घटकों के संलिप्त होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। विशेष कर चिकित्सा व्यवसाय से जुड़े लोग और पुलिस व्यवस्था, जिनकी भूमिका पर अब लगातार सवाल उठाये जा रहे हैं। सत्य यह है कि यह शंका सबसे पहले केंद्रीय सरकार के महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा मंजुला कृष्णन के नेतृत्व में गठित चार वरिष्ठ अधिकारियों की समिति ने सन 2007 में अपनी 35 पृष्ठों की रिपोर्ट में प्रकट की थी।
इस काण्ड से जुड़े अभी सात मामले ऐसे हैं जिनका फैसला होना बाकी है। इन सभी मामलों में कोली सह अभियुक्त है। दूसरे शब्दों में ये मामले एक ही श्रृंखला के अपराध की कड़ी हैं। इसीलिए अगर कोली को फाँसी दे दी जाती है तो जिन मुकदमों का फैसला होना बाकी है उनमें कोली का बिना स्वयं का कोई बचाव किए अपराधी मान लिया जाना निश्चित है बल्कि यह बहुत सम्भव है कि मामले से जुड़े और न जाने कितने तथ्य अनदेखे रह जाएँ।
मान लीजिए, जिससे इंकार नहीं किया जा सकता, मुकदमों के दौरान ऐसा मोड़ आ जाए जो पूरे काण्ड को ही एक नया आयाम देने की सामर्थ्य रखता हो तब क्या होगा? जैसे कि दैनिक ‘अमर उजाला’ (29 जनवरी 2007) में ही छपी एक रिपोर्ट में रिंपा हलदर के बारे में यह आशंका प्रकट की गई थी कि उसकी हत्या नहीं हुई है बल्कि उसने प्रेमी के साथ भाग कर विवाह कर लिया है और नेपाल में बस गई है।
इस मामले का व्यावहारिक पक्ष भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। यह मामला एक मालिक और उसके घरेलू नौकर के चारों ओर घूम रहा है। दोनों ही अभियुक्त हैं। पर नौकर को एक मामले में फाँसी की सजा कर दी गई है और किसी भी समय लटकाया जा सकता है जबकि मालिक को पाँच मामलों में जमानत दे दी गई है। हम इस मामले में हुए न्याय पर प्रश्न नहीं उठा रहे हैं। पर आप उस सार्वजनिक धारणा ( परसेप्शन) का क्या करेंगे जिसके अनुसार आजादी के बाद से अब तक, उच्च वर्ग तो छोड़िए किसी मध्यवर्ग तक के आदमी को फाँसी नहीं हुई है फिर चाहे उसने कितना भी संगीन अपराध क्यों न किया हो। फाँसी सदा दलितों, आदिवासियों और गरीबों को दी गई है। इसी सप्ताह के शुरू में फाँसी के खिलाफ जारी की गई अमर्त्य सेन जैसे अनेकों बुद्धिजीवियों की अपील में भी यह बात कही गई है।
जिस तीव्रता से सुरेंद्र कोली को फाँसी की सजा सुनाई गई और उसे उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, गृह मंत्रालय तथा राष्ट्रपति तक के यहाँ से अनुमोदित कर दिया गया है वह अपने आप में चकित करने वाला है। इतनी तीव्रता से तो आतंकवादियों तक को फाँसी नहीं दी गई। संसद भवन पर आक्रमण करने का मामला, जो कि भारत के इतिहास में सबसे बड़ा आतंकवादी मामला माना जाता है सन 2001 में हुआ था और इसके लिए सजा पाने वाले अपराधी अफजल गुरू को फाँसी फरवरी 2013 में दी गई। निठारी काण्ड 2005 में सामने आया था।
यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि घरेलू और सस्ते नौकर सामान्यतः उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और बंगाल आदि से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जैसे समृद्ध इलाकों में नौकरी की तलाश में आते हैं।
कोली, जो उत्तराखंड के एक गरीब दलित परिवार से संबंध रखता है, के दंडित होने का एक आयाम इन गरीब लोगों को जाने-अनजाने अपराधों के लिए इस्तेमाल किए जाने, इनके अमानवीयकरण और कुकृत्यों में मोहरा बनाने की सम्भावनाओं की ओर भी बड़ा संकेत है।
इसका अतिम आयाम मूलतः नैतिक और आदर्शवादी है। वह है मृत्युदंड के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहा आंदोलन जिसमें नैतिक और व्यावहारिक स्तर पर इस दंड की वैधता और प्रासंगिकता को चुनौती दी जा रही है और सवाल उठाया जा रहा है कि अगर निर्णय में जरा भी खामी रह गई, और इसकी संभावना लगातार प्रकट की जा रही है, तो न्याय प्रणाली एक व्यक्ति की मौत की कैसे भरपाई करेगी! इसलिए अचानक नहीं है कि दुनिया के 141 देशों ने मृत्युदण्ड को खत्म कर दिया है। भारत उन गिने चुने देशों में से है जहाँ मृत्युदण्ड अभी भी जारी है। इस तर्क को देखते हुए कोली को फाँसी पर चढ़ाए जाने की जल्दी क्या वाजिब कही जा सकती है?
जैसा कि कहा जाता है मात्र न्याय होना जरूरी नहीं है न्याय का दिखना भी जरूरी है। सुरेंद्र कोली वाले मामले में न्याय हुआ हो सकता है पर क्या, जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, वह दिख भी रहा है?
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