हेराल्ड हाउस को खाली करने के एकल पीठ के फैसले के खिलाफ बड़ी बेंच पहुंचा नेशनल हेराल्ड

नई दिल्ली, 6 जनवरी। समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) ने दो सप्ताह में हेराल्ड हाउस को खाली करने के केंद्र के आदेश के खिलाफ उसकी याचिका को एकल पीठ द्वारा खारिज किए जाने को दिल्ली उच्च न्यायालय में बड़ी बेंच में चुनौती दी है।

The publisher of the Congress-linked National Herald newspaper approached the Delhi High Court today

एजेएल ने 21 दिसंबर के उच्च न्यायालय की एकल पीठ के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें पीठ ने शहरी विकास मंत्रालय के 15 नवंबर तक परिसर खाली करने के आदेश के खिलाफ उसकी याचिका को खारिज कर दिया था।

मंत्रालय ने 30 अक्टूबर को आदेश देते हुए कहा था कि हेराल्ड हाउस पर एजेएल की 56 साल की लीज खत्म हो गई है।

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National Herald Publisher Approaches Court For Stay On Eviction

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