डॉ. कफील मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का योगी सरकार को हुक्म – एनएसए गैरकानूनी, तुरंत रिहा करें, प्रियंका ने बधाई दी
डॉ. कफील मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का योगी सरकार को हुक्म – एनएसए गैरकानूनी, तुरंत रिहा करें, प्रियंका ने बधाई दी

डॉ. कफील पर NSA लगाना गैरकानूनी, तुरंत रिहा करें, इलाहाबाद उच्चन्यायालय का आदेश
It is illegal to impose NSA on Dr. Kafeel, Release immediately, order of Allahabad HC
प्रयागराज/ लखनऊ, 01 सितंबर 2020. प्राप्त जानकारी के अनुसार गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान के ऊपर से एनएसए हटाने का आदेश दिया गया है.. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एनएसए हटाने का आदेश जारी करते हुए डॉक्टर कफील खान को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया है.
बता दें कि डॉ. कफील पर रासुका, लगाने को चुनौती दी गई थी. डॉ कफील की मां नुजहत परवीन की ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की गई थी.
दरअसल, डॉ कफील पर नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और एनआरसी को लेकर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में एनएसए के तहत कार्रवाई की गई थी. डीएम अलीगढ़ ने नफरत फैलाने के आरोप में डॉ. कफील पर NSA लगाया था. पिछले कई महीनों से कफील खान मथुरा जेल में बंद हैं.
आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉ कफील खान से रासुका हटाकर उनकी रिहाई का आदेश दिया।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस आदेश पर कहा,
“आशा है कि यूपी सरकार कफील खान को बिना किसी विद्वेष के अविलंब रिहा करेगी।


