Bihar SIR hearing in the Supreme Court update: बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई

विशेष गहन पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई
अंतिम मतदाता सूची से बाहर लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता का आदेश
बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जयमाल्या बागची की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।
9 अक्टूबर को, शीर्ष अदालत ने अंतिम मतदाता सूची से बाहर किए गए व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया ताकि वे अपने बहिष्कार के खिलाफ अपील दायर कर सकें।
इसके अलावा, कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने न्यायालय से अनुरोध किया कि वह चुनाव आयोग को यह बताने का निर्देश दे कि इस प्रक्रिया के बाद कितने लोग विदेशी पाए गए।
उन्होंने कहा कि न्यायालय चुनाव आयोग को उन लोगों की संख्या का खुलासा करने का निर्देश देकर "राष्ट्र की महान सेवा" करेगा जिनके नाम इस आधार पर हटा दिए गए हैं कि वे नागरिक नहीं थे।
7 अक्टूबर को, न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा कि इस बात को लेकर कुछ भ्रम है कि अंतिम मतदाता सूची में जोड़े गए मतदाता उन मतदाताओं की सूची से हैं जिन्हें पहले मसौदा सूची से हटा दिया गया था या बिल्कुल नए नाम हैं।
याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि चुनाव आयोग उन 3.66 लाख मतदाताओं के नामों की सूची प्रकाशित करे जिन्हें अंतिम सूची से अतिरिक्त रूप से हटा दिया गया था, और उन 21 लाख मतदाताओं के नाम भी जो इसमें शामिल किए गए थे।

