अखबार में छपेगा पीएम मोदी ने नाम अदालती नोटिस
अखबार में छपेगा पीएम मोदी ने नाम अदालती नोटिस
हलफनामे में गलत जानकारी देने का केस- प्रधानमंत्री के नाम से छपेगा नोटिस
नई दिल्ली। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सांसद के रूप में निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 31 अक्टूबर के लिए टाल दी है। इसके साथ ही यह निर्देश दिया है कि प्रतिवादी (मोदी) को नोटिस भेजा जाए और इस बारे में अखबार में इश्तिहार भी छापा जाए। यह याचिका वाराणसी से कांग्रेस उम्मीदवार रहे अजय राय ने दायर की है, जिसमें उन्होंने मोदी पर चुनाव के दौरान दिए हलफनामे में कई जानकारियां छिपाने का आरोप लगाया है।
नवभारत टाइम्स में प्रकाशित खबर के मुताबिक उच्च न्यायालय में कांग्रेस उम्मीदवार की तरफ से दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया है कि नामांकन पत्र के साथ दिए जाने वाले शपथपत्र में नरेंद्र मोदी ने पत्नी के कॉलम में जसोदा बेन के नाम के अलावा उनसे जुड़े किसी भी तत्थ का जिक्र नहीं किया है। मोदी ने पत्नी के पैन कार्ड के ब्योरे और आय के कॉलम को खाली छोड़ दिया है। याचिकाकर्ता ने इसे सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन बताया है।
याचिका में अजय राय ने नरेंद्र मोदी पर चुनाव के दौरान निर्धारित सीमा से ज्यादा पैसा खर्च करने का भी आरोप लगाया है। याचिका में कहा गया है कि मोदी के चुनाव प्रचार पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं जबकि खर्च की सीमा बहुत कम थी। इन बातों के आधार पर कांग्रेस प्रत्याशी ने मांग की है कि नरेंद्र मोदी का निर्वाचन रद्द किया जाए।
न्यायमूर्ति वी. के. शुक्ला ने मामले पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया कि प्रतिवादी को साधारण और रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस भेजा जाए। इसके साथ ही इलाके में ज्यादा पढ़े जाने वाले अखबार में भी इसे प्रकाशित किया जाए। इस अखबार का चयन रजिस्ट्रार जनरल करेंगे। अदालत ने यह आदेश इसलिए दिया, क्योंकि रजिस्ट्रार जनरल ऑफिस ने सूचना दी कि 18 जुलाई की तारीख वाले नोटिस को अभी तक प्रतिवादी (मोदी) को तामील नहीं किया गया है। इस पर निर्देश देते हुए उच्च न्यायालय ने याचिका पर अगली सुनवाई की तारीख 31 अक्टूबर तय की।
अजय राय वाराणसी जिले में पड़ने वाली पिंडरा विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं।
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— Ajai Rai (@kashikirai) September 6, 2014
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