आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया, कोई बात नहीं थोड़ा सा जुर्माना भर दें
आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया, कोई बात नहीं थोड़ा सा जुर्माना भर दें
आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया, कोई बात नहीं थोड़ा सा जुर्माना भर दें
डीबी लाइव
नए बजट में कहा गया है कि
- अगर आपकी आय 5 लाख रुपये है और 31 जुलाई 2018 तक आपने वित्त वर्ष 2017-18 का रिटर्न दाखिल नहीं किया तो आप 1 हजार रुपये जुर्माना चुकाकर 31 मार्च 2019 तक रिटर्न दाखिल कर सकेंगे.
- अगर आपकी आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है और 31 जुलाई 2018 तक रिटर्न दाखिल नहीं किया तो आपके लिए दो विकल्प है.
- पहले विकल्प के तहत 31 दिसम्बर 2018 तक 5000 रुपये जुर्माना देकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं
- दूसरे विकल्प के तहत 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 मार्च 2019 तक 10 हजार रुपये जुर्माना देकर रिटर्न दाखिल कर सकेंगे.
- 31 मार्च 2019 के बाद किसी भी सूरत में वित्त वर्ष 2017-18 और असेसमेंट इयर 2018-19 का रिटर्न दाखिल नहीं किया
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