धर्मांतरण पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कदम का स्वागत
धर्मांतरण पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कदम का स्वागत
नई दिल्ली। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि केवल शादी करने के उद्देश्य से इस्लाम में #धर्मांतरण गैर-कानूनी है। न्यायालय के फैसले का राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है।
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