बिना नेता विपक्ष के लोकपाल कैसे चुनेगी सरकार- उच्चतम न्यायालय
बिना नेता विपक्ष के लोकपाल कैसे चुनेगी सरकार- उच्चतम न्यायालय
नई दिल्ली। लगता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा में नेता विपक्ष का पद न दिए जाने पर देश की सर्वोच्च अदालत को सरकार की असल मंशा पर शक हो गया है।
लोकपाल की नियुक्ति के मकसद से विपक्ष के नेता सम्बंधी नियम की व्याख्या करने पर उच्चतम न्यायालय आज राजी हो गया। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने केंद्र से इस मामले में दो सप्ताह में अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। इस मामले को जल्द निपटाने का हवाला देते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद में नेता विपक्ष का पद बेहद अहम होता है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है।
वरिष्ठ अधिवक्ता और आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण ने इस मामले में याचिका दायर करते हुए केंद्र से जवाब की माँग की थी कि लोकपाल के सदस्यों के चुनाव में देरी क्यों हो रही है। पिछले साल दिसम्बर में पारित लोकपाल बिल के मुताबिक इसमें 9 सदस्य होंगे, जिसमें से चार पूर्व या वर्तमान जज होंगे।
लोकपाल के सदस्यों को चुनने वाली कमिटी में प्रधानंमत्री और अन्य लोगों के अलावा नेता विपक्ष को भी सदस्य बनाया जाना है। इस पद के महत्व पर जोर देते हुए मुख्य न्यायाधीश आर. एम. लोढ़ा की बेंच ने कहा कि विपक्ष का नेता सदन में सरकार से अलग स्वर का प्रतिनिधित्व करता है। बेंच ने कहा कि लोकपाल कानून के तहत एलओपी एक महत्वपूर्ण घटक है और मौजूदा राजनीतिक स्थिति में इस मुद्दे पर वस्तुनिष्ठ विचार की जरूरत है, जहाँ लोकसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं है।
शीर्ष अदालत ने यह भी कहा, 'नेता विपक्ष का मुद्दा न केवल लोकपाल में प्रासंगिक है बल्कि यह मौजूदा और आगामी विधेयकों के मामले में भी महत्वपूर्ण है।' शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले को लम्बा नहीं खींचा जा सकता और विधान को ठण्डे बस्ते में नहीं डाला जा सकता। शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही मामले के अंतिम निपटान के लिए नौ सितंबर की तारीख तय कर दी।


