नई दिल्ली, 17 अप्रैल। रविवार को महाराष्ट्र की परभणी पुलिस ने मजसिल-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को नोटिस देते हुए उन्हें कोई भी ऐसा काम न करने का निर्देश दिया जिससे शहर में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो।

हैदराबाद के लोकसभा सदस्य एक मदरसे के समारोह में शामिल होने के लिए परभणी गए थे।

प्रतिष्ठित समाचार पत्र देशबन्धु में प्रकाशित एक ख़बर के मुताबिक एक पुलिस इंस्पेक्टर ने ओवैसी को अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 149 के तहत यह नोटिस दिया था।

पुलिस ने यह कहते हुए कि परभणी एक शांतिपूर्ण लेकिन सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील शहर है, ओवैसी को शहर में रहने के दौरान अत्यंत अनुशासित और जिम्मेदाराना व्यवहार करने को कहा।
नोटिस में उन्हें कुछ भी ऐसा करने से बचने को कहा गया था जो किसी विशेष समुदाय के लिए अपमानजनक हो।
नोटिस में कहा गया,

"आप अपनी बातों या गतिविधि द्वारा कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता हो या शहर के समुदायों के बीच सांप्रदायिक तनाव पैदा करता हो।"

नोटिस में कहा गया कि वह अपनी किसी भी गतिविधि के कारण कानून व्यवस्था के लिए पैदा हुई किसी भी समस्या के प्रति जिम्मेदार होंगे और इसके लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ओवैसी दारुल नोमानिया और जमियतुल मोमिनात में एक जनसभा को संबोधित करने वाले थे। उन्होंने इस नोटिस के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और पूछा है कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी आज भी जिंदा है।

ओवैसी ने ट्विटर के जरिए कहा,
"परभणी पुलिस ने सीआरपीसी 149 नोटिस दिया है, मैं यहां मदरसे के समारोह में शामिल होने आया हूं। अभिव्यक्ति की आजादी जिंदा है?"
Owaisi

Have been served CRPC149 Notice by Parbhani Police as i am here to attend Madarsa function Freedom Expression Zinda? pic.twitter.com/m859jH5obD
— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) April 17, 2016