राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना घरेलू कामगारों के लिये भी
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना घरेलू कामगारों के लिये भी
नई दिल्ली। श्रम और रोजगार मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत गठित कल्याण बोर्डों में पँजीकृत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों, गली में फेरी लगाने वालों, बीड़ी कामगारों, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान 15 दिनों से अधिक कार्य कर चुके मनरेगा लाभार्थियों तथा घरेलू कामगारों के लिए विस्तारित की गयी है ।
सरकार का प्रयास राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का चरणबद्ध ढंग से व्यावसायिक समूहों तक विस्तार करने का है । सर्वाधिक दयनीय पहचान योग्य समूह का चयन करके इसका प्रारम्भ कर दिया गया है ।
इस योजना का अच्छी तरह अपनाया गया है तथा इसकी देश में तथा देश के बाहर दोनों जगह प्रशंसा की गयी है तथापि, योजना के आकार को देखते हुये संचालनात्मक मुद्दे समय-समय पर उभरते रहते हैं । हित धारकों के साथ विचार- विमर्श के माध्यम से तथा आवश्यक निदेश जारी करके इन मुद्दों को सुलझाया जाता है ।
वर्तमान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत उपबंधों को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।
स्रोत - PIB Release ID 10511


