स्टे होम में लोग स्टे सेफ नहीं हैं : सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों व आम जनता पर राजकीय दमन
स्टे होम में लोग स्टे सेफ नहीं हैं : सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों व आम जनता पर राजकीय दमन

People are not stay safe in stay home: state repression on socio-political activists, journalists and general public
जनपक्षधर स्वतंत्र पत्रकार रूपेश कुमार सिंह ने 12 मई 2020 को देश भर में हो रहे पत्रकारों, राजनीतिक-समाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों-नौजवानों, व आम जनता पर किये जा रहे राजकीय दमन पर छात्र संगठन ‘इन्कलाबी छात्र मोर्चा (इलाहाबाद)’ के फेसबुक पेज पर लाइव के जरिये अपनी बातें रखी थी। वर्तमान परिदृश्य में इस वक्तव्य की महत्ता को देखते हुए इसे हू-ब-हू लिखित रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।
मालूम हो कि स्वतंत्र पत्रकार रूपेश कुमार सिंह भी अपनी लेखनी के कारण ही राजकीय दमन के शिकार हुए हैं और उन्होंने 6 महीने तक जेल-जीवन को भी भोगा है। इनके ऊपर काला कानून यूएपीए की आधा दर्जन धाराओं के अलावा आइपीसी व सीआरपीसी की कई धाराओं के तहत न्यायालय में मुकदमा लंबित है। फिलहाल ये जमानत पर बाहर हैं।
प्रस्तुति - इलिका प्रिय
freelance journalist Rupesh Kumar Singhमैं तमाम साथियों को जो लाइव देख व सुन रहे हैं, इंकलाबी सलाम पेश करता हूं। दोस्तों! जैसा कि आप जान रहे हैं देश व्यापी लॉकडाउन का आज 49 वां दिन है, पूरा देश यातनागृह में तब्दील हो चुका है। पूरे देश में मजदूर सड़क पर हैं, मजदूरों की अपने घर आने की जद्दोजहद में लगातार उनके मौत की खबरें आ रही है। सरकार की तानाशाही चरम पर है और इस लॉकडाउन के कारण जितनी संख्या में लोग कोरोना महामारी से नहीं मरे हैं, लगभग उतनी ही संख्या में हम कह सकते हैं इस कोरोना महामारी की अव्यवस्था के कारण मर चुके हैं। आज मैंने द वायर में देखा, जिसमें 8 मई की एक डाटा छपी थी, उसमें छपी थी कि 19 मार्च से 8 मई के बीच में कोरोना महामारी में फैली अव्यवस्था के कारण 370 लोगों की मौतें हुई है। इस डाटा को कुछ लोगों ने मिलकर तैयार किया है। मगर मेरा अनुमान है कि यह मौतें और भी ज्यादा हुई है।
मैं झारखंड में रहता हूं और आज की एक खबर जो झारखंड के अंदर की है। गिरिडीह में बेंगाबाद नाम की एक जगह है, जहां के एक व्यक्ति पंचम तुरी अचानक बीमार पड़ते हैं और उनके घरवाले एक ऑटो रिजर्व करके उन्हें गिरिडीह सदर अस्पताल लेकर चलते हैं, बीच में चेक नाका पर पुलिस उनकी गाड़ी को रोकती है और फिर लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में ऑटो में जो बैठे लोग होते हैं, उनकी पिटाई शुरू कर देती हैं, बहुत सारे लोग तो भाग जाते हैं। बहुत देर बाद किसी तरह से ड्राइवर उन्हें लेकर गिरिडीह सदर अस्पताल पहुंचते हैं, तब डॉक्टर द्वारा पंचम तुरी को मृतक घोषित कर दिया जाता है। यानी उनकी मौत हो जाती है। यह क्या है? कैसी व्यवस्था है?
एक तरफ पूरे देश के अंदर अव्यवस्था फैली हुई है, लोग अपने घरों से निकल नहीं पा रहे हैं, जब से देश के अंदर लॉकडाउन शुरू हुआ है तमाम विपक्षी पार्टियों ने, संसदीय वामपंथी पार्टियों ने भी कहना शुरू किया, ‘स्टे होम, स्टे सेफ।’ लेकिन आप देखिए इन्होंने स्टे होम, स्टे सेफ बोल दिया, लेकिन उसके कारण कितने लोगों को अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ा।
द वायर के रिपोर्ट के अनुसार, कुल 54 लोग सड़क दुर्घटना में मरे हैं, 73 लोगों ने आत्महत्या की है, भूख और आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उन्हें आत्महत्या करना पड़ा।
आज 12 मई की रामगढ़ की एक खबर है कि एक आदमी ने नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति खराब है।
कल 11 मई को ही गुमला जिले के एक किसान ने आत्महत्या कर ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका बैंक में कर्ज था और वे कर्ज को चुका नहीं पा रहे थे।
आज 12 मई की खबर है दुमका में एक ड्राइवर था-सुभान अंसारी। वह गाड़ी चलाते थे। लॉकडाउन के कारण उनका काम बंद हो गया, काठीकुंड (दुमका) में लोगों ने उन्हें बकरी चोरी करने के आरोप में पीट-पीट कर, मॉब लीचिंग कर मार दिया।
मेरे कहने का मतलब है सरकार और विपक्षी पार्टियां भी जो कह रही हैं स्टे होम, स्टे सेफ, लेकिन इस स्टे होम में लोग स्टे सेफ नहीं हैं, वे सुरक्षित नहीं है। विभिन्न कारणों से वे रोज ब रोज मर रहे हैं। एक तरफ सरकार लोगों को कहती है कि आप सुरक्षित घर में रहिए, सेफ रहिए, घर से निकलिए मत, कारोना महामारी से बचिए और दूसरी तरफ सरकार लगातार समाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर हमले चला रही है, लगातार आदिवासी इलाके में इनकी पुलिस गश्त कर रही है, लगातार आदिवासी इलाके के मिनरल्स को पाने के लिए ऑपरेशन त्रिशूल चलाया जा रहा है।
आप जानते हैं कि जब लॉकडाउन की शुरूआत हुई थी, उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था- ‘जेल में भीड़ से बचने के लिए राज्य सरकार को कैदियों को पैरोल पर छोड़ना चाहिए और जमानत भी देनी चाहिए। लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर राजकीय दमन की तब आप जानते हैं कि किस तरह से भीमा कोरेगांव के मामले में आज 11 लोग जेल के अंदर है।
मैं अभी कुछ देर पहले ‘रिलीज द पोयेट’ के फेसबुक पेज में देख रहा था, वरवर राव के बारे में जो एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कवि हैं, जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जो पूरे देश के अंदर जनवादी आवाज को उठाने में सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़े रहते हैं, उस रिपोर्ट में है कि उनका वजन 13 किलो घट गया है। वे मुंबई के तलोजा जेल में बंद हैं, उनकी स्थिति काफी खराब है, लेकिन उनके लिए उनके वकील ने, उनकी पत्नी ने उनकी रिहाई के लिए, उनके पैरोल के लिए लगातार प्रयास किया, हाईकोर्ट से लेकर वे सभी जगह गये, लेकिन उनके पैरोल को रद्द कर दिया गया। उनकी उम्र 80 साल है।
मैं पूछना चाहता हूं, 80 साल के लोग को, एक लेखक को, एक कवि को जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हों, जो जनता के आवाज को उठाते रहते हों, ऐसे 80 साल के लोगों को पैरोल नहीं मिलता है, जमानत नहीं मिलता है, तो किसे मिलेगा?
दूसरी तरफ जी.एन. साई बाबा को देख लें। वे शारीरिक रूप से 90 प्रतिशत विकलांग हैं, लेकिन उनको भी जेल के अंदर अभी तक बंद करके रखा गया है। उनकी पत्नी ने भी, वकील ने भी लगातार प्रयास किया कि उन्हें जमानत मिले, उन्हें जमानत मिलना चाहिए, पर उन्हें भी न जमानत मिली, न पैरोल पर बेल मिला।
साथियों, इसी तरह से भीमा कोरेगांव के मामले में आप जानते हैं कि सुधा भारद्वाज जो कि लॉ कॉलेज में पढ़ाती थीं, शोमा सेन जो महिला नेत्री, महिला अधिकारकार्यकर्ता, मानवाधिकार कार्यकर्ता रही हैं, डब्लूएसएस से जुड़ी हुई हैं, ये दोनों महिला सुधा भारद्वाज और शोमा सेन मुंबई के बेकुला जेल में हैं।
और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं, उस जेल में दो दिन पहले ही एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इन दोनों की उम्र भी 60 साल से ऊपर है। लेकिन इन दोनों को भी पैरोल नहीं मिला।
मतलब कि जो लोग पहले से ही जेल में बंद हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि जेल में इस भीड़ को कम करने के लिए पैरोल पर लोगों को छोड़ा जाना चाहिए, इन लोगों को निकालना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि कहीं से भी सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता जिन्हें सिर्फ और सिर्फ एक आरोप के कारण कि उन्होंने सच बोला और सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाया, उन्हें कहीं से भी पैरोल या जमानत नहीं मिला है।
आप जानते हैं कि भीमा कोरेगांव मामले में कुल 11 लोग जिसमें 9 लोग तो पहले से ही थे, 2 लोगों को हाल-फिलहाल 14 अप्रैल को बाबा साहेब आंबेडकर की जयंती के अवसर पर गिरफ्तार किया गया। जिनमें एक आनंद तेलतुम्बड़े जो प्रसिद्ध शिक्षाविद् रहे हैं, उनका एक शानदार शैक्षणिक रिकार्ड रहा है और लगातार वे जनता के सवाल पर बोलते रहे हैं और दूसरी तरफ जो मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं गौतम नवलखा, इन दोनों को 14 अप्रैल को जेल के अंदर डाल दिया गया। एक तरफ जेल से छोड़ने की बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार लोगों को जेल में डाल रही है।
मेरे कहने का मतलब यह है कि एक तरफ सरकार लोगों को बोल रही है आप घर में रहिए, सुऱिक्षत रहिए, घर से बाहर नहीं निकलिये, लेकिन दूसरी तरफ वह अपने मिशन पर है। वे लगातार जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जो आवाज उठाने वाले लोग थे, उन्हें जेलों में ठूंस रही है। उनको जेलों में बंद कर रही है, फिर जो पहले से ही जेलों में बंद है उनके निकलने का तो कोई सवाल ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है आप जेल से लोगों को निकालिए, लेकिन आप देखिए यूपी के अंदर हजारों लोगों को लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में जेल में बंद कर दिया गया है।
मैं पूछना चाहता हूं साथियों, आज जो भीमा कोरेगांव के मामले में सुधा भारद्वाज, शोमा सेन, महेश राउत, रोना विल्सन, वरवर राव, सुरेंद्र गाडलिंग, अरूण फरेरा, वरनॉन गोंजाल्विस, सुधीर ढावाले, ये सारे लोग जेल में बंद है, ये क्यों जेल में बंद है, इनका रिकार्ड क्या है? महेश राउत विस्थापन विरोधी आंदोलन के एक प्रमुख हस्ताक्षर थे, एक प्रमुख कार्यकर्ता थे। उन्होंने पूरे देश के अंदर जो विस्थापन चल रहा था, उसके खिलाफ लगातार आवाज उठाई है। अरूण फरेरा उन्होंने जेल के अंदर ही किताब लिखी थी। वे एक शानदार लेखक और पत्रकार है। वरनॉन गोंजाल्विस, सुधीर ढावाले को आप जानते हैं कि वे विद्रोही पत्रिका के संपादक रहे हैं। रोना विल्सन वे मानवाधिकार कार्यकर्ता रहे हैं, दिल्ली के अंदर रहे हैं, जेएनयू के अंदर उन्होंने पढ़ाई की है। लेकिन ये लोग आज जेल में रहने को अभिशप्त हैं। उनके साथ ही आप देख रहे हैं कि जी.एन. साई बाबा, प्रशांत राही, हेम मिश्रा के साथ और दो लोग जिनको सजा मिली है, ये लोग भी जेल के अंदर बंद हैं, लेकिन ये लोग को न तो पैरोल मिला, ना ये लोग छूट पाए हैं।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किस तरह से सरकार ने यह लॉकडाउन का जो मसला चला उसके पहले पूरे देश के अंदर जो सरकार की जनविरोधी नीति सीएए, एनआरसी, एनपीआर के खिलाफ जबरदस्त जनआंदोलन चल रहा था उसपर दमन किया। पूरे देश में शाहीनबाग बन रहा था। शाहीनबाग की तर्ज पर जगह-जगह लोग खासकर महिलाएं सड़क पर उतरी हुई थीं। वे सड़क पर बैठी हुई थी और लगातार लोग सरकार से इन तीनों जनविरोधी कानून जो इन्होंने बनाने की कोशिश की थी सीएए, एनआरसी, एनपीआर उसे वापस लेने की मांग कर रहे थे। और उस आंदोलन में लगातार महिलाएं, छात्र, बुद्धिजीवी खास करके महिलाएं सबसे अग्रिम कतार में शामिल थी। लेकिन जब सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की, उसके बाद आपने देखा कि इस लॉकडाउन के कारण किस तरह से विभिन्न-विभिन्न आरोप लगाकर, किसी को तंग-परेशान करके धरना से उठाया गया, किसी को धमका कर उठाया गया, किसी को कोरोना से संक्रमण फैलने की धमकी देकर उठाया गया, सारे जगहों पर उन्होंने आंदोलन को समाप्त करवाया। बहुत लोगों ने उस समय सोशल साइट पर लिखना शुरू किया कि हम लोगों को कोरोना महामारी से जो वैश्विक महामारी है, इससे हमें मिलकर लड़ना चाहिए, हमें सरकार का साथ देना चाहिए मगर सरकार ने क्या किया? सरकार ने जो उनके विरोधी लोग थे, उन्हें जेलों में बंद किया।
जो सरकार के जनविरोधी नीतियों का विरोध करते थे, वे सरकार के विरोधी क्यों हुए? क्योंकि चाहे जो भी सरकार होगी, अगर वे जनविरोधी नीतियां लाएंगी तो हम पत्रकार, छात्र, बुद्धिजीवी या एक लाइन में कहें तो जिनके अंदर थोड़ी-सी भी न्याय और इंसाफ के लिए ललक होगी, वे जरूर ही इनकी नीतियों का विरोध करेंगे।
हम देखते हैं कि जैसे ही शाहीनबाग का आंदोलन कोरोना महामारी के कारण रूकता है, स्थगित होता है, वैसे ही उसके बाद 2 अप्रैल से गिरफ्तारियां शुरू हो जाती है। पहली गिरफ्तारी होती है 2 अप्रैल को मीरान हैदर की।
मीरान हैदर कौन थे?
मीरान हैदर जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के पीएचडी स्टूडेंट थे। वे जामिया कार्डिनेशन कमिटी के एक नेता भी थे। साथ ही वे राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी थे। उन्हें पकड़कर अंदर कर दिया गया। उसके बाद 9 अप्रैल को गुलसिफा जो एमबीए की स्टूडेंट रही थी, उनकी सीलमपुरी और जाफराबाद का जो मूवमेंट चल रहा था शाहीन बाग के तर्ज पर, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी, उनको भी उन्होंने 9 अप्रैल को पकड़कर अंदर कर दिया।
10 अप्रैल को सफूरा जरगर, जो जामिया कोर्डिनेशन कमिटी की प्रवक्ता थी। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की एमफिल की छात्रा थी, उन्हें गर्भवती अवस्था में ही सरकार ने पकड़कर अंदर कर दिया। पहले सफूरा के खिलाफ 24 फरवरी को एक मुकदमा जाफराबाद थाना में हुआ था, उस मुकदमा के तहत उनको बुलाया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया।
यह जाफराबाद थाना जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। इस केस में उनको जमानत मिल जाती है 13 अप्रैल को, लेकिन उन्हें जेल से छोड़ने के बजाय 6 मार्च के एक मुकदमे, एक एफआईआर में, जिसमें उनका नाम भी नहीं था, फिर से उनकी गिरफ्तारी होती है और बाद में पता चलता है कि उनके ऊपर 20 अप्रैल को यूएपीए जो अभी सबसे क्रूर कानून है, सबसे काला कानून है, ‘अनलॉफुल एक्टिविटिज (प्रिवेंसन) एक्ट’ उसके तहत उनपर मुकदमा दर्ज होता है।
आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 6 मार्च को जो एफआईआर हुआ था, जिसके तहत इनकी गिरफ्तारी हुई है, वे दिल्ली के क्रांइम ब्रांच के जो एक सिपाही थे अरविंद कुमार उन्होंने एफआईआर किया था। शुरूआत में उसमें मात्र तीन-चार धाराएं थी और चारों धाराएं बेलेबल थी, लेकिन बाद में 20 अप्रैल को उसमें यू.ए.पी.ए. जोड़ा जाता है, और भी देशद्रोह की धाराएं, बहुत सी अनबेलेबल धाराएं जोड़ी जाती है, ताकि ये लोग जेल से बाहर नहीं निकले।
6 मार्च को जो एफआईआर होती है, उसमें सिर्फ दो आदमी का नाम होता है। एक उमर खालिद का जो जेएनयू के प्रसिद्ध छात्र नेता रहे हैं, और वर्तमान में यूनाईटेड अगेन्स्ट हेट से जुड़े हुए हैं, दूसरा दानिश जो पीएफआई से जुड़े हुए हैं।
दानिश की गिरफ्तारी भी होती है दो साथियों के साथ और उस मुकदमे में ही सफूरा की, गुलसिफा की गिरफ्तारी होती है, और मीरान पर भी उसी मुकदमें के अंदर में यूएपीए के तहत मुकदमा चलाया जाता है।
साथियों, तो हम कहना चाहते हैं कि लगातार सरकार के जरिये इस तरह की चीजें, अपने विरोधियों का खास करके उनके जनविरोधी नीतियों का पर्दाफाश करने वाले लोगों का इस कोरोना काल में भी जब कोरोना महामारी से पूरा विश्व एक होकर लड़ रहा है, सरकार के कहे अनुसार, लेकिन दूसरी तरफ ये लगातार ऐसे लोगों को जो लोग इनकी नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, उन्हें पकड़कर जेल में भर रहे हैं। एक भी समाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता को तो छोड़ने की बात ही नहीं है।
आप जानते हैं कि शरजील इमाम जो जामिया के ही छात्र रहे थे, और लगातार सीएए, एनआरसी, एनपीआर में उनकी एक भूमिका बनते जा रही थी, वे लगातार लोगो को गोलबंद कर रहे थे, उनके खिलाफ भी उनको भी इस लॉकडाउन के पहले जेल में बंद किया जाता है। और बाद में लॉकडाउन के दौरान उनके ऊपर यूएपीए के चार्ज भी लगाए जाते हैं।
मतलब सरकार आम लोगों को कह रही है कि आप घर में रहिए, सुऱिक्षत रहिए, लेकिन इन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ इनके जो विरोधी लोग हैं उनके ऊपर हमला चला रखा है। उनके ऊपर घोषित रूप से हम कह सकते हैं कि युद्ध छेड़ रखा है। कश्मीर में जब 370 धारा हटाया गया 5 अगस्त 2019 को, उसके बाद से ही किस तरह से पूरे कश्मीर को कंसनट्रेशन कैंप में तब्दील कर दिया गया, यातना गृह में तब्दील कर दिया गया और अभी हाल में वहां पर 20 अप्रैल को मसर्रत जहरा जो एक फोटो जर्नलिस्ट है, जो कि बहुत सारे समाचारपत्रों, बहुत सारे चैनलों में उनके फोटो दिखाए गये हैं, उनके ऊपर एक झूठी कहानी गढ़कर फेसबुक में इनके पोस्ट के आधार पर इनके ऊपर यूएपीए का चार्ज लगाया जाता है, वहीं कश्मीर के द हिन्दू के पत्रकार हैं आशिक पीरजादा उनके ऊपर भी यूएपीए का चार्ज लगाया जाता है। गौहर गिलानी पर वह भी एक अच्छे पत्रकार रहे हैं कश्मीर के, उनके ऊपर भी यूएपीए के तहत मुकदमा चलाया जाता है।
साथियों, आप जानते हैं, ये यूएपीए है क्या?
यह यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटि (प्रिवेंशन) एक्ट 1967 से हमारे देश में है, लेकिन पिछले साल अगस्त 2019 में उन्होंने इसमें छठा संशोधन किया। इसके पहले भी इसमें ये पांच संशोधन कर चुके थे। लेकिन इनका जो छठा संशोधन था, वह छठा संशोधन सबसे अधिक क्रूर सबसे अधिक घातक था। उस छठे संशोधन में इन्होंने साफ-साफ घोषित किया कि ये अब किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर सकता है। इससे पहले इनके द्वारा किसी भी व्यक्ति को यूएपीए लगाने से पहले उन्हें किसी न किसी प्रतिबंधित संगठन से जोड़ा जाता था। मेरे ऊपर भी मेरी जब गिरफ्तारी हुई थी चार जून 2019 को, उस समय तक कानून में संशोधन नहीं हुआ था, इसलिए मेरे ऊपर भी जब इन्होंने यूएपीए लगाया, तो मुझे इनको भाकपा (माओवादी) का बड़ा नेता बताना पड़ा।
भाकपा (माओवादी) का बिहार-झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी का मेंबर बताना पड़ा। लेकिन अगस्त के बाद से जो छठा संशोधन हुआ, उस संशोधन के बाद से ये अब किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर सकते हैं।
छठे संशोधन में जो इसकी 35 व 36 धारा है उसमें साफ कहा गया है कि अब बिना किसी दिशा-निर्देश के, बिना किसी तयशुदा प्रक्रिया का पालन किये हुए, किसी व्यक्ति को आतंकवादी करार दे सकती है। सुरक्षा एजेंसी बिना कोई चार्जसीट दाखिल किये, छः महीने तक हिरासत में रख सकती है। इस दौरान कोर्ट में पेश करना भी अनिवार्य नहीं है। यह अवधि बढ़ भी सकती है। मतलब यकीन के बुनियाद पर न कोई सबूत न कोई गवाह। यदि आपको उन्होंने आतंकवादी घोषित कर दिया, आप पर यूएपीए लगा सकते हैं।
सरकार ने कह दिया कि आपकी इस लेखनी की वजह से देश की सुरक्षा, अखंडता, एकता को खतरा है, जो यूएपीए सेक्शन 15 में कहा गया है कि भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा आर्थिक सुरक्षा या संप्रभुता को संकट में डालने की संभावना के इरादे से भारत में या विदेश में जनता या जनता के किसी तबके में आतंक फैलाने या आतंक फैलाने की संभावना के इरादे से किया गया कार्य आतंकवाद है। इसका मतलब है अगर आप कविता लिखते हैं, अगर आप लेख लिखते हैं, अगर आप कहीं भाषण देते हैं और सरकार को यह लग जाए, सरकार को सिर्फ यकीन हो जाए, उनके लोगों को एनआईए को, आईबी को यदि यकीन हो जाए कि ये जो बंदा बोल रहा है, मैं अभी जो बैठकर बोल रहा हूं, अगर उनको लग जाए कि रूपेश कुमार सिंह जो बात बोल रहे हैं उससे देश को खतरा है तो कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं, उसके बुनियाद पर आप आरोपी हो गये। पहले था कि जब तक लोग जेल में रहते थे, तब आरोपी रहे।
हम लोग भी बोलते थे, छः महीने जेल में रहे, मैं भी बोलता रहा कि मैं अभी आरोपी हूं। लेकिन अब आप आरोपी नहीं है। अब जो यह संशोधन हुआ है इससे आप आतंकवादी हो। आप पर लगा दिया गया ठप्पा कि आप आतंकवादी हैं।
साथियों, यह जो यूएपीए है और इस यूएपीए का बेजा इस्तेमाल आज से ही नहीं एक लम्बे समय से सरकार कर रही है। यूएपीए अकेला नहीं, इससे पहले आप जानते हैं कि पीएसए था, जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 से ही है, एनएसए (नेशनल सेक्यिुरिटी एक्ट) 1980 से ही है, इससे पहले टाडा-पोटा था, जो अभी अस्तित्व में नहीं है।
टाडा-पोटा, मकोका जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा लाया गया था। गुजरात सरकार के द्वारा लाया गया गुजकोका, तमाम कानूनें पहले से ही अस्तित्व में रही हैं। और तमाम कानून का एक मात्र उद्देश्य रहा है कि जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाए, सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाए, उसे जेल के अंदर बंद कर दो। इसके अलावा इन काले कानूनों का कोई रोल नहीं रहा।
दोस्तों, एक तरफ सरकार ने कहा कि आप घर में रहिए, सेफ रहिए, घर से बाहर मत निकलिए लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ जो इनके विरोधी लोग थे, चाहे वे कोई भी हो, यहां तक कि आपने सुना होगा कि दिल्ली सरकार अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष है, जफरूल इस्लाम खान उनके भी सोशल साइट के एक पोस्ट के बहाने उनको जेल के अंदर डालने की साजिश हो रही है। अभी जामिया एलुमनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष है, शिफा-उर-रहमान, उनको 26 अप्रैल को अंदर कर दिया गया यूएपीए के तहत।
कंवलप्रीत कौर, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की दिल्ली यूनिट की अध्यक्ष है, उन्हें उसी 6 मार्च के मामले में फंसाने के लिए उनके घर पर पुलिस की रेड पड़ती है, वे आंटी के यहां रहती हैं। उनके घर पर उनका मोबाईल जब्त किया जाता है। उनके मोबाईल को सीज किया जाता है, जबकि उनका इस केस में नाम भी नहीं है। तो कह सकते हैं यह एक तरह से पूरी साजिश चल रही है। पूरे देश के अंदर कि लोग घर पर रहे और उनपर हमले होते रहे।
आप अभी देखिए कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने, मध्यप्रदेश की सरकार ने, गुजरात की सरकार ने इन तमाम सरकारों ने श्रम कानून में संशोधन किया, कहें तो संशोधन नहीं बल्कि बहुत से श्रम कानूनों को उन्होंने खत्म कर दिया। अब वहां के श्रमिकों के पास कोई भी अधिकार नहीं है, न हड़ताल का अधिकार रहा, न उन्हें यूनियन बनाने का अधिकार है। उनसे जो एक लम्बे संघर्ष के बाद दुनिया के मजदूरों ने एक जीत हासिल की थी आठ घंटे काम, आठ घंटे आराम, आठ घंटे मनोरंजन, वह अधिकार भी छीन लिया गया, अब उन्हें 12 घंटे काम करने पड़ेंगे। इसमें सिर्फ भाजपा की ही सरकार नहीं हैं, कांग्रेस की सरकार भी है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां भी 15 अप्रैल को एक अध्यादेश पारित हुआ, एक आदेश दिया गया कि अब तीन महीने के लिए आप लोगों को आठ घंटे के बजाय 12 घंटे काम करने होंगे क्योंकि उत्पादन बहुत पीछे चला गया है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में तीन साल के लिए बहुत सारे श्रम कानूनों को खत्म कर दिया गया है। गुजरात में सवा तीन साल के लिए यानी कि 1200 दिन के लिए श्रमकानून को खत्म कर दिया गया।
साथियों, मैं दूसरी बात पर आना चाहता हूं कि आज यूएपीए शब्द बहुत ज्यादा पोपुलर हुआ है, पूरे देश के अंदर जब बहुत सारे बुद्धिजीवियों, छात्रों आदि पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं, और इन आरोपों के तहत जेल में ठूंसा जा रहा हैं, बंद किया जा रहा है।
मैं जब शेरघाटी जेल में था, जून 2019 में जब मैं गया तो मुझे आश्चर्य लगा कि वहां पर मात्र दो सौ बंदी थे, लेकिन उस दो सौ बंदी में 50 विचाराधीन कैदी पर यूएपीए लगा हुआ था। वे कौन थे? वे सारे गया जिला के जो पहाड़ के इलाके हैं उसके नीचे के जो रहने वाले लोग हैं, जो गरीब हैं, दलित हैं, जो भोक्ता जाति से, हरिजन जाति से, यादव जाति से, जो समाज के सबसे निचले दबे-कुचले लोग हैं, जिन्हें यूएपीए का पूरा नाम भी पता नहीं है, लेकिन उनको यूएपीए के अंदर जेल में डाल दिया गया था। ऐसे वे लोग भी नहीं जानते थे कि हमारे ऊपर यूएपीए लगा है, वे अपने आपको 17 सीएलए बोलते थे, लेकिन उस समय चूंकि छठा संशोधन हुआ नहीं था इसलिए उन तमाम लोगों को माओवादी से किसी न किसी तरह से लिंक कर दिया गया था। और उन लोगों के ऊपर यूएपीए के तहत मुकदमा चलाया गया था।
जब मेरा शेरघाटी जेल से गया सेंट्रल जेल में ट्रांसफर हुआ, क्योंकि हमलोगों ने शेरघाटी जेल के अंदर जहां मूलभूत जरूरतों का घोर अभाव था, उसके खिलाफ अनशन किया था और उस अनशन से सरकार को, जेल प्रशासन को पीछे जाना पड़ा था, हमारी बहुत सारी मांगों को मानना पड़ा था, तब हम लोगों को गया सेंट्रल जेल भेज दिया गया।
गया सेंट्रल जेल जब गये, तो देखा वहां पर एक अलग ही नियम था। घुसते के साथ ही स्लेट में हमपर प्रमुख कौन-सी धारा है, उसको लिखकर एक फोटो सेशन होना था। जब वो फोटो सेशन चल रहा था, तो मुझे एक स्लेट दिया गया, उसपर 17 सीएलए लिख दिया गया। मैंने जो वहां पर लोग थे, उनसे कहा कि 17 सीएलए मेरे ऊपर लगा हुआ नहीं है भाई! मेरे ऊपर यूएपीए लगा है। तो उन्होंने कहा ‘यूएपीए क्या होता है? यहां अगर कोई माओवादी केस में आया है तो 17 सीएलए ही होता है।’
मेरे कहने का मतलब है कि जेल के अंदर भी उस समय तक यूएपीए का उतना प्रचार नहीं था। लोगों को लगता था कि यूएपीए कोई छोटा-मोटा कानून है और 17 सीएलए ही प्रमुख है। इसलिए लोग गया सेंट्रल जेल जहां लगभग 2200 बंदी थे, उनमें लगभग 250 बंदियों पर यूएपीए के तहत ही मुकदमा चल रहा था। तो लोगों को वहां पर यह भी पता नहीं था कि यूएपीए इतना कठोर कानून है। लेकिन जब वहां रहते हुए छठा संशोधन हुआ, तो अखबारों में लगातार यूएपीए की बातें आने लगी।
उसी समय बिहार के एक बाहुबली विधायक थे अनंत सिंह, उनकी गिरफ्तारी होती है उनके ऊपर जो चार्ज लगते हैं यूएपीए के और विस्फोटक के, लगभग ही नहीं बल्कि बिल्कुल वही चार्ज मेरे ऊपर भी था। उन्हीं सब धाराओं के ऊपर ही मेरे ऊपर भी मुकदमा किया गया था। तब लोगों को लगा कि अरे यह यूएपीए तो बहुत बड़ा मामला है।
मेरे कहने का मतलब यह है कि अभी मैं जो दो जेलों का उदाहरण दे रहा था, यूएपीए के बारे में बताने के लिए दे रहा था। ये बहुत अच्छी बात है कि पूरे देश में ये यूएपीए चर्चा का विषय बना है, पत्रकारों, बुद्धिजीवियों व छात्रों पर जब ये लगाए जा रहे हैं। लेकिन बिहार के, उड़ीसा के, झारखंड के, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में आदिवासियों के ऊपर, यहां के दलित समुदाय के ऊपर मुझे लगता है जो बताया था उन लोगों ने 2017-18 से लगातार इनके ऊपर जो भी जेल के अंदर आते हैं, जिनके ऊपर माओवादी लिंक का आरोप होता है, उनके ऊपर यूएपीए ही लगाया जाता है।
साथियों, मेरे कहने का मतलब यह था कि जब हम यूएपीए की बात करें, यूएपीए खत्म करने की बात करते हैं, यूएपीए हटाने की बात करते हैं, तो हमें उन मजदूरों का, उन आदिवासियों का, उन किसानों का भी ख्याल करना होगा जो कि गाय-भैंस चराने वाले लोग हैं, जो जंगल में गाय-भैंस चराने जाते है और उनको भी सीआरपीएफ वाले पकड़कर अंदर कर देते हैं, बोलते हैं कि माओवादियों को खाना पहुंचाने गया था, इनके ऊपर यूएपीए लगाओ।
मैं कहता हूं यूएपीए आज सिर्फ देश में पत्रकारों, बुद्धिजीवियों, छात्रों पर ही नहीं लगाए गये हैं, एंटी सीएए, एनआरसी, एनपीआर एक्टिविस्ट के ऊपर ही नहीं लगाए गये हैं, बल्कि हमारे देश के हजारों मजदूरों, किसानों, आदिवासियों पर भी लगाए गये हैं।
साथियों आपको याद होगा कि झारखंड के अंदर एक संगठन हुआ करता था ‘मजदूर संगठन समिति’ यह 1989 से ही रजिस्टर्ड था। इनके ऊपर जब भाजपा की रघुवर सरकार ने बैन लगाया, इसे प्रतिबंधित किया 22 दिसंबर 2017 को, तो इनके जितने भी नेताओं पर मुकदमे हुए उन सबके के ऊपर आरोप लगे यूएपीए के। सबके ऊपर यूएपीए के ही मुकदमे दर्ज हुए।
तो दोस्तों, यह यूएपीए झारखंड के अंदर ‘मजदूर संगठन समिति’ के लगभग दो दर्जन कार्यकर्ताओं के ऊपर लगाए गये और लोगों को जेल के अंदर डाला गया। लेकिन उस समय यूएपीए थोड़ा-सा आसान था क्योंकि लोगों को जमानत मिल जाती थी संशोधन से पहले, तो उनको जमानत मिल गयी, जेल से रिहा हो गये, सभी जेल से जमानत पर रिहा हुए हैं, और अभी बाहर हैं।
साथियों मेरे कहने का मतलब यही है कि देश के अंदर यूएपीए हो, टाडा, हो, पोटा हो तमाम काले कानून हो, इन काले कानून का सबसे ज्यादा जो भुक्तभोगी है वह हमारे देश का आदिवासी समुदाय है, हमारे देश का दलित समुदाय है और उसके साथ-साथ जो इनकी हक की आवाज को बुलंद करते हैं, जो इनके पक्ष में खड़े होते हैं, जो इनके जल-जंगल-जमीन बचाने की लड़ाई को बुलंद करते हैं, इनके पक्ष में आवाज उठाते हैं कि जो जल जंगल-जमीन की लूट हो रही है, उसकी खिलाफत होनी चाहिए, तो उनके ऊपर भी ये आरोप लगते है। और अब तो यूएपीए को जनरलाइज कर दिया है इसका सामान्यीकरण कर दिया गया है कि जो सरकार के खिलाफ चाहे वो एन्टी सीएए-एनआरसी-एनपीआर वाले हो, चाहे पोलिटिकल विरोधी हो, चाहे गौतम नवलखा जैसे मानवाधिकार कार्यकर्ता हो या आनंद तेलतुम्बडे जैसा शिक्षाविद् हो, उन तमाम के ऊपर ऐसे मुकदमे लगाए जाएं, अब जाकर इन्होंने इसका ऐसा सामान्यीकरण कर दिया है।
कश्मीर में ही एक पत्रकार है आसिफ सुल्तान जो कि यूएपीए के तहत जेल में लगभग दो साल से बंद है, वहां से जो रिपोर्टें आ रही है, उसके अनुसार सबसे पहले पुलिस ने उनसे कहा कि आप हमारी मुखबिरी कीजिए, जब उन्होंने मुखबिरी करने से इंकार कर दिया तो उनको घिसी-पिटी जो एक पुलिस की लाइन है, कि इनका आतंकवादियों से लिंक है, उसके तहत उनको अंदर कर दिया गया।
आप जानते हैं कि डॉ कफील को गोरखपुर हॉस्पिटल में बलि का बकरा बनाया गया था और उसके बाद जब केरल में निपाय वायरस आया, बिहार में जब चमकी बुखार आया, बिहार में जब बाढ़ की विभीषिका आई, तब डॉ कफिल खां ने वहां आकर उन लोगों का फ्री में इलाज किया और डॉ0 का, इंसानियत का जो परिचय देना होता है, डॉक्टर की जो भूमिका होती है, उन्होंने वह भूमिका अदा की थी, आज वे जेल के अंदर बंद है। उनकी पत्नी ने लगातार यूपी सरकार को, लगातार सबको आवेदन दिया कि इनको जेल से बाहर निकाला जाए और कफील खां ने भी कहा कि मुझे बाहर निकालिए मैं जनता की सेवा करना चाहता हूं, यह जो वैश्विक कोरोना का संकट है, इसमें लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन आज भी वे डॉक्टर जेल के अंदर बंद है।
दोस्तों, आज पूरे देश के अंदर में चाहे वह दिल्ली हो, बिहार हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, तमाम जगहों पर सरकार अपनी घोषित नीति के तहत युद्ध चला रही है। वे तमाम ऐसे लोगों को यूएपीए के तहत जेल के अंदर ठूंस रही है। और हम लोग है, विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन ये विरोध की आवाज इस सरकार के कानों तक पहुंच नहीं पा रही है।
हम एक बात जानते हैं और जाननी चाहिए कि यह जो टाडा था, पोटा था, ये यूएपीए हैं, इनमें जो आरोप लगाए जाते हैं और उसमें उनकी जिंदगी को जब बर्बाद कर दिया जाता है, बहुत सारे लोगों के बारे में आपने सुना होगा वे 20-25 साल जेलों के अंदर बंद रहे और उसके बाद वे बाइज्जत बरी होकर बाहर निकलते हैं।
मैंने एक डाटा निकाला कि कितने लोगों के ऊपर टाडा और कितने लोगों के ऊपर यूएपीए लगाया गया था, 76036 लोग टाडा के आरोप में अरेस्ट हुए थे, गिरफ्तार हुए थे, लेकिन ये कितने लोगों पर आरोप साबित कर पाये मात्र एक प्रतिशत। उसी तरह पोटा के तहत 1031 लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया था, लेकिन मात्र 18 लोगों की सुनवाई पूरी हुई और उसमें मात्र 13 लोग दोषी पाए गये।
इसी तरह एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है कि 2016 में यूएपीए के मामले मे 33 लोगों में 22 लोग बरी हुए और 2015 में तो 76 लोग में 65 लोग बरी हो गये।
मतलब कि ये जो तमाम काले कानून के तहत जो धारा लगता है, वह जो धारा लगाया जाता है, बाद में वे बरी हो जाते हैं, उनको जमानत मिल जाती है, लेकिन उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है।
जब मैं गया सेंट्रल जेल में था, तो वहां पर एक आदमी थे-वीरकुंवर पासवान, लगभग उनकी उम्र 70-75 की थी। वे 1992 से जेल के अंदर बंद थे, 28 साल। पूरे 28 साल वे टाडा के आरोप में जेल में बंद थे और उनके साथ ही चार लोग थे वहां पर! वीरकुंवर पासवान, नन्हे लाल मोची, कृष्णा मोची और धर्मेंदर सिंह जिनको फांसी की सजा हुई थी, बाद में राष्ट्रपति ने उनकी 2017 में फांसी की सजा को ताउम्र जेल (उम्रकैद) में तब्दील कर दिया था। इन लोगों के ऊपर टाडा के ऊपर चार्ज था। इसमें कुछ भाकपा माले लिबरेशन के भी लोग थे। जगदीश जी, त्रिभूवन शर्मा, और भी बहुत सारे लोग थे।
त्रिभूवन शर्मा बाद में जेल से बाहर आ गये। बहुत सारे लोग टाडा के तहत जेल के अंदर थे, वे लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोग टाडा के अंदर जेल में आए लेकिन वे जेल से बाहर हो गये।
वीरकुंवर पासवान कहते थे कि मैं जेल से बाहर नहीं आ पाया, सिर्फ इसलिए कि मैं एक दलित था। मैं एक गरीब था, मैं पासवान जाति से हूं और हमलोग के साथ दो लोग थे वे मोची समुदाय से थे, यानी हरिजन समुदाय से थे, इसलिए हमलोग को फांसी की सजा हुई और बाकि लोग बाहर हो गये।
आपको बता दूं कि ये लोग बारा कांड में, बारा में एक उच्च जाति के लोगों का जनसंहार हुआ था, आप कह सकते हैं कि 35 लोगों की उसमें हत्या की गयी थी और उसका आरोप ही उन लोगों पर लगाया गया था। जबकि उस समय ‘एमसीसी’ माओईस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ने खुले आम जिम्मेदारी ली थी कि ये मैंने किया था, लेकिन गांव के जो गरीब लोग थे, उनको पकड़कर इस केस में अंदर कर दिया गया और उनको फांसी की सजा भी हो गयी।
उसी तरह सेनारी में एमसीसी के जरिये लोगों को मारा जाता है। उसे बाथे, बथानी के प्रतिक्रिया के स्वरूप में, उन लोगों के नेताओं का बयान आया था कि बाथे में जो घटना घटी थी जिसमें 58 गरीब-दलित लोगों को मार दिया गया था, पेट में अजन्में बच्चे की भी हत्या की गई थी, उन लोगों को मारा गया था, उन लोगों की हत्या के प्रतिक्रिया के स्वरूप हमने हमला किया है।
सेनारी मामले 11 लोग जिन्हें फांसी की सजा हुई है, वे सारे लोग भी समाज के जो सबसे नीचे तबके के होते हैं दलित और अति पिछड़ी जाति के लोग ही हैं।
दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यह था चाहे टाडा हो, पोटा हो, यूएपीए हो, एनएसए हो, पीएसए हो, मकोका हो, चाहे गुजकोका हो तमाम कानूनों के अंदर जो लोग जेल के अंदर हुए, जिनको सजा हुई, वे सारे लोग गरीब थे, दलित थे, या जनपक्षीय लोग थे। उन्हीं लोगों को इसके तहत सजा मिली है या इसके तहत आरोप लगाया गया है और जेल के अंदर ठूंसा गया है।
आज देख लिजिए भीमा कोरेगांव मामले में ही 11 बुद्धिजीवियों को, देश के सबसे होनहार बेटे-बेटियों को इन्होंने जेल के अंदर में बंद कर दिया है। लेकिन भीमा कारेगांव में जो मेन मास्टरमाइंड थे, जिन्होंने दलितों पर हिंसा किया, कौन थे दलितों पर हिंसा करने वाले? वे थे मिलिंद एकबोटे, वे थे संभाजी भिंडे़। ये दोनों कौन हैं, ये आरएसएस से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़े हुए हैं। मिलिंद एकबोटे अभी हिन्दू एकता मंच चलाते हैं और संभाजी भिंड़े अभी शिव प्रतिष्ठान हिन्दुस्तान नामक संगठन चलाते हैं, इन लोगों को जेल नहीं हुआ, ये लोग बाहर हैं, लेकिन जिन्होंने वहां पर सच के लिए आवाज उठाई, उन लोगों को जेल के अंदर में बंद कर दिया गया है। उनको जमानत नहीं मिल रही है।
आप देखिए दिल्ली में हिंसा भड़काने के आरोप में जो सफूरा जरगर, मीरान हैदर, सरजील ईमाम जो पहले गिरफ्तार हो गये थे, उसके बाद जो लोग गिरफ्तार हो रहे है गूलसिफा, सिफाउर रहमान, उमर खालिद पर मुकदमा हुआ है, दानिश जेल के अंदर है। कंवलप्रीत कौर को मोबाइल लिया गया है। ये लोग एन्टी सीएए, एन्टी एनआरसी, एन्टी एनपीआर के एक्टिविस्ट लोग थे। लेकिन जिन्होंने वास्तव में हिंसा भड़काया, प्रवेश वर्मा, अनुराग सिंह ठाकुर जिन्होंने खुले आम बोला ‘गोली मारो सालों को देश के गद्दारों को’, कपिल मिश्रा इन्होंने खुलेआम धमकी दी इनको मजा चखाने की, सबक सिखाने की, लेकिन उनके ऊपर मुकदमा नहीं होता है, वे खुले आम घूम रहे होते हैं।
तो यह आरोप किनके ऊपर लगते हैं? किनके ऊपर मुकदमे होते हैं? यह साफ-सी बात है कि आज जो भी लोग सरकार की जनविरोधी नीतियों का पर्दाफाश करेंगे, सरकार के जनविरोधी नीतियों के खिलाफ खड़े होंगे या फिर जो लोग देश में जो जल-जंगल-जमीन की लड़ाई चल रही है, एक तरफ लूटेरे हैं, साम्राज्यवादी लोग है, मल्टी नेशनल कम्पनी है, उसके पक्ष में सरकार है, उसके पक्ष में सीआरपीएफ है, उसके पक्ष में फौज है, जो उसके खिलाफ बोलेंगे, जो कहेंगे कि आदिवासियों का हक है जल-जंगल-जमीन पर! उनका हक मत छीनो, उनको जेल के अंदर ठूंस दिया जाएगा, झूठे एनकाउंटर में उनकी हत्या हो जाएगी, उनको जेल में सड़ा दिया जाएगा, हो सकता है कुछ लोगों को फांसी की सजा भी हो, इसमें कोई दो राय नहीं है।
दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यही है, मैं यही कहना चाहता हूं कि आज पूरे देश के अंदर इन्होंने युद्ध छेड़ रखा है। एक लड़ाई चल रही है। एक छोटी-सी घटना बताता हूं, मैं फेसबुक सोशल साइट पर हूं तो लगातार चीजों को देखता हूं, 21 मार्च को माओवादी और सुरक्षा बलों में छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ होती है। इसमें 17 सुरक्षा बलों के जवान मारे जाते हैं, उसके बाद पूरे देश में बहुत सारे बुद्धिजीवी, बहुत सारे लोगों ने आवाज उठाई कि भाई! अभी माओवादियों को इस तरह की लड़ाई बंद कर देनी चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना का समय है। कोरोना में अभी सबको साथ में मिलकर लड़ना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ 4 अप्रैल को झारखंड के कोल्हान में, चाईबासा के जंगलों में 3 माओवादी महिला कहा गया था कि ये माओवादी थी, इनकी वर्दी भी थी, हथियार भी था, तीन माओवादी महिला की हत्या होती है, लेकिन उसपर ये लोग कुछ नहीं बोलते, उसपर नहीं कहते कि हत्या क्यों?
अभी पूरे बिहार झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन त्रिशूल चल रहा है, लोगों को घेरो मारो, पूरे जंगल में। एक तरफ कहा जा रहा कि आप निकलो मत लेकिन दूसरी तरफ जो वहां आदिवासियों का हक अधिकार है, उनको छीनने की लगातार साजिश चल रही है। उनके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, घेर कर लगातार ऑपरेशन त्रिशूल चलाए जा रहे हैं।
आप अभी बोल रहे हैं सबको घर में रहो, फिर आप सीआरपीएफ को जंगलों में क्यों भेज रहे हैं? आप पुलिस को क्यों भेज रहे हैं?
तो दोस्तों सवाल बहुत है और उनका जवाब भी है। लेकिन दोस्तों मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि आज पूरे देश में जो भी जनपक्षीय लोग हैं, जो भी लोकतंत्र पसंद लोग हैं, जो भी जनवाद पसंद लोग हैं, जो चाहते हैं कि इस तरह की चीजें रूके, जो सच की आवाज उठाते हैं, उन्हें जेल के अंदर बंद नहीं होना पड़े, जो चाहते हैं झूठे एनकाउंटर रूक जाएं, जो चाहते हैं, कि एक शोषण रहित समाज की स्थापना हो, जो चाहते हैं, कि वास्तव में एक अच्छी दुनिया आए, एक प्रेममयी दुनिया आए, उन्हें मिलकर इन तमाम चीजों के खिलाफ सिर्फ बुद्धिजीवियों, छात्रों और पत्रकारों पर हमले होते हैं, सिर्फ तभी आवाज नहीं उठाए बल्कि जब छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड, उड़ीसा, बिहार और तमाम जगह पर जो जल-जंगल-जमीन की लड़ाई चल रही है, मजदूरों के श्रम कानून को जो खत्म कर दिया गया है, उस तरह का जो हमला चलाया जा रहा है, उन तमाम चीजों के खिलाफ भी बोलें।
आपको झूठे एनकाउंटरों के बारे में भी बोलन


