देश दुनिया की लाइव खबरें 18 नवंबर 2025 | Aaj Tak Live
दिन भर की खबरें 18 नवंबर 2025 की देश दुनिया की आज तक लाइव खबरें यहां पढ़ें। यहां भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था, खेल, विज्ञान-तकनीक, मौसम अपडेट और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से जुड़ी हर ताज़ा व बड़ी खबर तुरंत पाएँ। इस पेज पर दिन भर की खबरें अपडेट होंगीं...;
Live news of the country and the world 18 November 2025 | Aaj Tak Live
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17 नवंबर की देश दुनिया की आज तक लाइव खबरें यहां पढ़ें
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा
बांग्लादेश के एक विशेष न्यायाधिकरण ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल को जुलाई-अगस्त 2024 में एक छात्र विद्रोह पर राज्य की कार्रवाई के दौरान मानवता के विरुद्ध अपराधों का दोषी पाते हुए मौत की सजा सुनाई।
पूर्व पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून, जिन्होंने सुश्री हसीना और श्री कमाल के खिलाफ न्यायाधिकरण के समक्ष गवाही दी थी, को विरोध प्रदर्शनों पर कार्रवाई में अपनी संलिप्तता स्वीकार करने के बाद पांच साल जेल की सजा सुनाई गई है, जिसके कारण हसीना सरकार गिर गई थी।
बांग्लादेश ने भारत से शेख हसीना और कमाल को सौंपने का आग्रह किया
बांग्लादेश ने भारत सरकार से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल को प्रत्यर्पित करने का आग्रह किया है। दोनों को पिछले साल एक छात्र विद्रोह के खिलाफ कार्रवाई में उनकी भूमिका के लिए सोमवार को मौत की सजा सुनाई गई थी।
ढाका ने कहा कि नई दिल्ली प्रत्यर्पण संधि के तहत ऐसा करने के लिए बाध्य है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल हिंसक छात्र विरोध प्रदर्शनों के बाद भागी हसीना तब से भारत में शरण लिए हुए हैं।
शेख हसीना को फांसी की सज़ा, भारत ने दी सधी हुई प्रतिक्रिया
बांग्लादेश की एक अदालत ने आज पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद को फांसी की सज़ा सुनाई। इस पर भारत ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी है।
भारत के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में हाल ही में आए फैसले के संबंध में वक्तव्य जारी कर कहा है-
"भारत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संबंध में "बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण" द्वारा सुनाए गए फैसले पर ध्यान दिया है।
2. एक निकट पड़ोसी के रूप में, भारत बांग्लादेश के लोगों के सर्वोत्तम हितों के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें उस देश में शांति, लोकतंत्र, समावेशिता और स्थिरता शामिल है। हम इस दिशा में सभी हितधारकों के साथ हमेशा रचनात्मक रूप से जुड़े रहेंगे।"
Our statement regarding the recent verdict in Bangladesh⬇️— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) November 17, 2025
बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम : राजद ने की समीक्षा बैठक, ईवीएम में गड़बड़ी का लगाया आरोप
बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने सोमवार को पटना में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक बुलाई।
जानकारों के अनुसार, पार्टी अभी भी एनडीए की व्यापक जीत को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाई है और कानूनी रास्ते से परिणामों को चुनौती देने की संभावना तलाश रही है।
परबत्ता के पूर्व विधायक संजीव कुमार ने बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने दावा किया कि नतीजा वाकई चौंकाने वाला है। किसी तरह की हेराफेरी के बिना यह असंभव है।
उन्होंने एनडीए की जीत को पूरी तरह से विकास कार्यों की वजह से होने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि लोग कह रहे हैं कि यह नीतीश कुमार के विकास की जीत है। वह (नीतीश कुमार) तो पिछले कई सालों से विकास कर रहे थे, फिर भी उन्हें इतनी बड़ी जीत कभी नहीं मिली। मैंने भी अपने इलाके में खूब विकास करवाया, फिर भी हार गया। उन्होंने साफ कहा कि ये जीत सिर्फ विकास की नहीं है। ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले ही 65 सीटों की लिस्ट तैयार कर ली गई थी। मेरी सीट भी उस लिस्ट में थी। वो लिस्ट एक अफसर के पास थी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। इन 65 सीटों को निशाना बनाया गया।
बैठक में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, सभी नव निर्वाचित विधायक और हारे हुए उम्मीदवार शामिल हुए।
महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव | 'आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता, अधिकारियों ने हमारे आदेश को गलत समझा': सुप्रीम कोर्ट
महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव मामले में उच्चतम न्यायालय ने कल मौखिक रूप से कहा कि उसके द्वारा कुल आरक्षण को 50 प्रतिशत से अधिक करने की अनुमति नहीं दी गई है और राज्य प्राधिकारियों ने उसके आदेश की गलत व्याख्या की है।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई की। न्यायमूर्ति कांत ने सुनवाई के दौरान इस बात पर ज़ोर दिया कि न्यायालय ने 50 फीसदी से अधिक आरक्षण की अनुमति देने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया है।
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस सूर्यकांत ने कहा-
"हम इस पहलू पर बिल्कुल स्पष्ट हैं। जब हमने कहा कि चुनाव मौजूदा कानून के अनुसार ही कराए जाने चाहिए, तो कानून बिल्कुल स्पष्ट था। इस न्यायालय के फैसले में, जो इस मामले पर विचार कर रहा था, स्पष्ट रूप से कहा गया था कि आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। इस न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों में से एक यह था कि पहचान की यह प्रक्रिया नहीं की गई थी। इसके लिए बंठिया आयोग का गठन किया गया था। आयोग की रिपोर्ट ही चुनौती के अधीन है। इसलिए, बंठिया आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया जा सकता है या नहीं, और यदि उसे स्वीकार कर लिया जाता है, तो उसके आधार पर आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक हो सकता है या नहीं, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनकी अंतिम सुनवाई के समय इस न्यायालय द्वारा जाँच की जाएगी। राज्य का एक पूर्व असंशोधित कानून है जो कहता है कि आरक्षण केवल 50 प्रतिशत तक ही सीमित हो सकता है।"
एक और मामले में आजम खान और बेटा अब्दुल्ला दोषी करार, रामपुर कोर्ट ने सुनाई सजा
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान दो पैन कार्ड मामले में दोषी पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर की एक अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुनाते हुए आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को दोषी ठहराया। इसके बाद सात-सात साल की सजा सुनाई गई।
2019 में रामपुर नगर के विधायक रहे आकाश कुमार सक्सेना ने मुकदमा दर्ज कराया था और अब्दुल्ला आजम पर दो पैन कार्ड रखने का आरोप लगाया था। इस मामले में अब्दुल्ला आजम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी रुख किया था, लेकिन वहां से राहत नहीं मिली। उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए इस मामले में ट्रायल की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी। पक्षों को सुनने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। इसके बाद जुलाई में याचिका को खारिज कर दिया।
भारत निर्वाचन आयोग ने असम में मतदाता सूची के 'विशेष पुनरीक्षण' का आदेश दिया
भारत निर्वाचन आयोग ने सोमवार को असम में मतदाता सूचियों के 'विशेष पुनरीक्षण' का आदेश दिया।
असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के लिए निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, राज्य द्वारा विशेष पुनरीक्षण करने की अर्हता तिथि 1 जनवरी, 2026 होगी।
अधिकारियों के अनुसार, यह विशेष पुनरीक्षण, वार्षिक विशेष सारांश पुनरीक्षण और मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बीच कहीं स्थित है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा,
"असम सरकार, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक जनवरी 2026 को अर्हता तिथि मानकर मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण करने के निर्णय का स्वागत करती है।
इससे सभी पात्र नागरिकों के लिए स्वच्छ, अद्यतन और सटीक मतदाता सूची सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
असम, संशोधन को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए चुनाव को पूरा सहयोग प्रदान करेगा।"
वित्त आयोग के सदस्यों से मिले मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 16वें वित्त आयोग के सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कल मुलाकात की। यह जानकारी एक्स पर साझा करते हुए मोदी ने लिखा-
"आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में 16वें वित्त आयोग के सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की।"
Met a delegation of the 16th Finance Commission members led by Dr Arvind Panagariya, the Chairman of the Commission.@APanagariya pic.twitter.com/ejlB8xO2FZ
— Narendra Modi (@narendramodi) November 17, 2025
भारत केवल एक उभरता बाजार नहीं, एक उभरता हुआ मॉडल भी है: पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऐसे समय में जब दुनिया अनिश्चितता और व्यवधान की आशंकाओं से जूझ रही है। भारत एक जीवंत और आशाजनक भविष्य की ओर अग्रसर है। भारत न केवल एक उभरता हुआ बाजार है, बल्कि एक उभरता हुआ मॉडल भी है।
प्रधानमंत्री सोमवार को रामनाथ गोयनका व्याख्यान में बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि आज हम सब एक ऐसी विभूति के सम्मान में यहां आए हैं, जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र में पत्रकारिता, अभिव्यक्ति और जन आंदोलन की शक्ति को नई ऊंचाई दी है।
पीएम ने कहा कि रामनाथ गोयनका को अक्सर एक अधीर व्यक्ति के रूप में वर्णित किया जाता था, नकारात्मक अर्थ में नहीं, बल्कि सकारात्मक अर्थ में। उनकी अधीरता परिवर्तन की प्रेरणा देती थी। ठहरे हुए पानी में भी गति लाती थी। इसी तरह आज का भारत भी इसी रचनात्मक अधीरता का प्रतीक है। भारत प्रगति के लिए आतुर, विकास के लिए बेचैन और आत्मनिर्भर बनने के लिए दृढ़ है।
उन्होंने कहा कि 2022 में यूरोपीय संकट ने वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं और ऊर्जा बाजारों को बुरी तरह प्रभावित किया, जिससे दुनियाभर की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हुईं। इन चुनौतियों के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था ने मजबूत गति दिखाई और 2022-23 में मजबूत विकास दर हासिल की।
2023 में पश्चिम एशिया में स्थिति बिगड़ने के बावजूद हमारी विकास दर मजबूत बनी रही। इस वर्ष जारी वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत लगभग 7% की विकास दर बनाए हुए है।
उन्होंने कहा कि रामनाथ गोयनका ने हमेशा सत्य का साथ दिया और हमेशा कर्तव्य को सर्वोपरि रखा। उनके बारे में कहा जाता था कि वे बहुत अधीर थे, और अधीरता नेगेटिव सेंस में नहीं, बल्कि पॉजिटिव सेंस में थी। वो अधीरता, जो परिवर्तन के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा कराती है। वो अधीरता, जो ठहरे हुए पानी में भी हलचल पैदा कर देती है, ठीक वैसे ही आज का भारत विकसित होने के लिए अधीर है। भारत आत्मनिर्भर होने के लिए अधीर है।
उन्होंने कहा कि मैं आज इस मंच से कह सकता हूं कि भारत सिर्फ एक उभरता बाजार ही नहीं है, एक उभरता हुआ मॉडल है। आज दुनिया भारतीय विकास मॉडल को आशा का मॉडल मान रही है।
- चुनाव आयोग पर कांग्रेस का गंभीर आरोप
- एसआईआर प्रक्रिया को कांग्रेस ने बताया लोकतंत्र पर हमला
- दिसंबर में दिल्ली में होगी विशाल रैली
Congress's serious allegation against the Election Commission: Called the SIR process an attack on democracy, a huge rally will be held in Delhi in December
नई दिल्ली में सियासी हलचल बढ़ाती हुई एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस महासचिव (संगठन) के. सी. वेणुगोपाल ने चुनाव आयोग की हालिया गतिविधियों को लेकर गंभीर सवाल उठाए। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने बताया कि पार्टी ने 12 राज्यों के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों, विधायक दल के नेताओं, महासचिवों और वरिष्ठ नेताओं के साथ एसआईआर प्रक्रिया पर विस्तृत चर्चा की है — और इस चर्चा का सार साफ-साफ चिंता में डूबा हुआ दिखा।
वेणुगोपाल के अनुसार, कांग्रेस की प्रदेश इकाइयों में आम राय यही बन रही है कि चुनाव आयोग कुछ खास वर्गों के मतदाताओं को सूची से हटाने की एक सोची-समझी कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में इस तरह के मामले पहले भी देखने को मिले थे और अब वही प्रक्रिया 12 राज्यों में लागू करने की तैयारी है।
असम के लिए चुनाव आयोग द्वारा घोषित किए गए विशेष संशोधन (एसआर) का जिक्र करते हुए उन्होंने इसे “लोकतंत्र को कमजोर करने का कुटिल प्रयास” बताया।
वेणुगोपाल का आरोप था कि आयोग की नीतियाँ न केवल पक्षपातपूर्ण दिखाई दे रही हैं, बल्कि पूरी प्रक्रिया को नैतिकता और लोकतांत्रिक सिद्धांतों से दूर ले जा रही हैं।
वेणुगोपाल ने केरल की स्थिति पर बोलते हुए कहा कि वहाँ स्थानीय निकाय चुनावों का दौर चल रहा है—पहला चरण 9 दिसंबर को होना है—और उसी दिन बीएलओ को अंतिम मतदाता सूची सौंपने का आदेश दे दिया गया है। केरल विधानसभा पहले ही एसआईआर प्रक्रिया को स्थगित करने का प्रस्ताव पारित कर चुकी है, लेकिन चुनाव आयोग उसे अनसुना कर रहा है। काम के भारी दबाव से कई बीएलओ मानसिक तनाव में हैं और आत्महत्या की घटनाएँ भी सामने आ चुकी हैं। उन्होंने सवाल दागा “आख़िर यह जल्दबाज़ी क्यों?”
वेणुगोपाल ने स्पष्ट आरोप लगाया कि चुनाव आयोग “भाजपा और नरेंद्र मोदी के पक्ष में काम कर रहा है” और कांग्रेस इन नीतियों का मुखर विरोध करेगी।
कांग्रेस ने घोषणा की है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल रैली आयोजित की जाएगी, जहाँ चुनाव आयोग की कथित अनियमितताओं और पक्षपात पर “बड़ा खुलासा” किया जाएगा।
यह राजनीतिक संग्राम अब और तेज़ होने के संकेत दे रहा है, और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सर्दी के मौसम में देश की राजनीति का मिज़ाज गर्म रहने वाला है।
We held a comprehensive strategy review with AICC General Secretaries, AICC In-Charges, PCCs, CLPs, and AICC Secretaries from the states/UTs where the Special Intensive Revision (SIR) process is underway.The Congress Party is unequivocally committed to safeguarding the… pic.twitter.com/cVcjyaJGEo
— Mallikarjun Kharge (@kharge) November 18, 2025
सुप्रीम कोर्ट आज अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की 'ऑपरेशन सिंदूर' पर उनके सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा।
जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस एनके सिंह की पीठ मामले की सुनवाई करेगी।
इससे पहले, अदालत ने महमूदाबाद को अंतरिम ज़मानत दी थी और उनके पोस्ट की जाँच करने और रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक विशेष जाँच दल गठित करने का निर्देश दिया था।
25 अगस्त को, हरियाणा पुलिस ने अदालत को सूचित किया कि उसने महमूदाबाद के खिलाफ एक एफआईआर में क्लोजर रिपोर्ट और उनके सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दर्ज एक अन्य एफआईआर में चार्जशीट दाखिल कर दी है।
इस पर ध्यान देते हुए, शीर्ष न्यायालय ने उस प्राथमिकी को रद्द कर दिया जिसमें समापन रिपोर्ट दायर की गई थी और दूसरी ओर एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिससे मजिस्ट्रेट को आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से रोक दिया गया।
उल्लेखनीय है कि सुनवाई के दौरान, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल (महमूदाबाद की ओर से) ने हरियाणा पुलिस द्वारा धारा 152 बीएनएस (जिसे पुराने राजद्रोह कानून का विकल्प बताया गया है) के इस्तेमाल का विरोध किया और बताया कि इस प्रावधान की संवैधानिकता को चुनौती न्यायालय के समक्ष लंबित है।
अक्टूबर में, महमूदाबाद ने अपना पासपोर्ट जारी करने की मांग की, क्योंकि यह उनकी जमानत शर्तों के तहत जमा किया गया था।
मामले की सुनवाई आज तक के लिए स्थगित कर दी गई।
सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली दंगों की व्यापक साजिश मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर आदि की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।
जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। दिल्ली पुलिस अपनी दलीलें शुरू करेगी।
याचिकाकर्ताओं के वकील ने मामले को पीठ के सामने मेंशन करते हुए कहा कि पिछले आदेश में कहा गया है कि इसे दोपहर 2:30 बजे सूचीबद्ध किया जाना है।
जस्टिस कुमार ने कहा कि दोपहर 2 बजे आइए।
अदालत को सूचित किया गया कि विशेष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दिल्ली पुलिस की ओर से बहस शुरू करेंगे।