Live news of the country and the world 18 November 2025 | Aaj Tak Live Aaj Tak Breaking News 18 November 2025 दिन भर की खबरें 18 नवंबर 2025 की देश दुनिया की आज तक लाइव खबरें यहां पढ़ें। यहां भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था, खेल, विज्ञान-तकनीक, मौसम अपडेट और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से जुड़ी हर ताज़ा व बड़ी खबर तुरंत पाएँ। इस पेज पर दिन भर की खबरें अपडेट होंगीं... 17 नवंबर की देश दुनिया की आज तक लाइव खबरें यहां पढ़ेंबांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा बांग्लादेश के एक विशेष न्यायाधिकरण ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल को जुलाई-अगस्त 2024 में एक छात्र विद्रोह पर राज्य की कार्रवाई के दौरान मानवता के विरुद्ध अपराधों का दोषी पाते हुए मौत की सजा सुनाई। पूर्व पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून, जिन्होंने सुश्री हसीना और श्री कमाल के खिलाफ न्यायाधिकरण के समक्ष गवाही दी थी, को विरोध प्रदर्शनों पर कार्रवाई में अपनी संलिप्तता स्वीकार करने के बाद पांच साल जेल की सजा सुनाई गई है, जिसके कारण हसीना सरकार गिर गई थी। बांग्लादेश ने भारत से शेख हसीना और कमाल को सौंपने का आग्रह किया बांग्लादेश ने भारत सरकार से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल को प्रत्यर्पित करने का आग्रह किया है। दोनों को पिछले साल एक छात्र विद्रोह के खिलाफ कार्रवाई में उनकी भूमिका के लिए सोमवार को मौत की सजा सुनाई गई थी। ढाका ने कहा कि नई दिल्ली प्रत्यर्पण संधि के तहत ऐसा करने के लिए बाध्य है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल हिंसक छात्र विरोध प्रदर्शनों के बाद भागी हसीना तब से भारत में शरण लिए हुए हैं। शेख हसीना को फांसी की सज़ा, भारत ने दी सधी हुई प्रतिक्रिया बांग्लादेश की एक अदालत ने आज पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद को फांसी की सज़ा सुनाई। इस पर भारत ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में हाल ही में आए फैसले के संबंध में वक्तव्य जारी कर कहा है- "भारत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संबंध में "बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण" द्वारा सुनाए गए फैसले पर ध्यान दिया है। 2. एक निकट पड़ोसी के रूप में, भारत बांग्लादेश के लोगों के सर्वोत्तम हितों के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें उस देश में शांति, लोकतंत्र, समावेशिता और स्थिरता शामिल है। हम इस दिशा में सभी हितधारकों के साथ हमेशा रचनात्मक रूप से जुड़े रहेंगे।" Our statement regarding the recent verdict in Bangladesh⬇️🔗 https://t.co/jAgre4dNMn pic.twitter.com/xSnshW6AzZ— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) November 17, 2025बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम : राजद ने की समीक्षा बैठक, ईवीएम में गड़बड़ी का लगाया आरोपबिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने सोमवार को पटना में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक बुलाई। जानकारों के अनुसार, पार्टी अभी भी एनडीए की व्यापक जीत को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाई है और कानूनी रास्ते से परिणामों को चुनौती देने की संभावना तलाश रही है। परबत्ता के पूर्व विधायक संजीव कुमार ने बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने दावा किया कि नतीजा वाकई चौंकाने वाला है। किसी तरह की हेराफेरी के बिना यह असंभव है। उन्होंने एनडीए की जीत को पूरी तरह से विकास कार्यों की वजह से होने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि लोग कह रहे हैं कि यह नीतीश कुमार के विकास की जीत है। वह (नीतीश कुमार) तो पिछले कई सालों से विकास कर रहे थे, फिर भी उन्हें इतनी बड़ी जीत कभी नहीं मिली। मैंने भी अपने इलाके में खूब विकास करवाया, फिर भी हार गया। उन्होंने साफ कहा कि ये जीत सिर्फ विकास की नहीं है। ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले ही 65 सीटों की लिस्ट तैयार कर ली गई थी। मेरी सीट भी उस लिस्ट में थी। वो लिस्ट एक अफसर के पास थी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। इन 65 सीटों को निशाना बनाया गया। बैठक में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, सभी नव निर्वाचित विधायक और हारे हुए उम्मीदवार शामिल हुए। महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव | 'आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता, अधिकारियों ने हमारे आदेश को गलत समझा': सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव मामले में उच्चतम न्यायालय ने कल मौखिक रूप से कहा कि उसके द्वारा कुल आरक्षण को 50 प्रतिशत से अधिक करने की अनुमति नहीं दी गई है और राज्य प्राधिकारियों ने उसके आदेश की गलत व्याख्या की है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई की। न्यायमूर्ति कांत ने सुनवाई के दौरान इस बात पर ज़ोर दिया कि न्यायालय ने 50 फीसदी से अधिक आरक्षण की अनुमति देने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस सूर्यकांत ने कहा- "हम इस पहलू पर बिल्कुल स्पष्ट हैं। जब हमने कहा कि चुनाव मौजूदा कानून के अनुसार ही कराए जाने चाहिए, तो कानून बिल्कुल स्पष्ट था। इस न्यायालय के फैसले में, जो इस मामले पर विचार कर रहा था, स्पष्ट रूप से कहा गया था कि आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। इस न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों में से एक यह था कि पहचान की यह प्रक्रिया नहीं की गई थी। इसके लिए बंठिया आयोग का गठन किया गया था। आयोग की रिपोर्ट ही चुनौती के अधीन है। इसलिए, बंठिया आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया जा सकता है या नहीं, और यदि उसे स्वीकार कर लिया जाता है, तो उसके आधार पर आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक हो सकता है या नहीं, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनकी अंतिम सुनवाई के समय इस न्यायालय द्वारा जाँच की जाएगी। राज्य का एक पूर्व असंशोधित कानून है जो कहता है कि आरक्षण केवल 50 प्रतिशत तक ही सीमित हो...
Live news of the country and the world 18 November 2025 | Aaj Tak Live Aaj Tak Breaking News 18 November 2025 दिन भर की खबरें 18 नवंबर 2025 की देश दुनिया की आज तक लाइव खबरें यहां पढ़ें। यहां भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था, खेल, विज्ञान-तकनीक, मौसम अपडेट और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से जुड़ी हर ताज़ा व बड़ी खबर तुरंत पाएँ। इस पेज पर दिन भर की खबरें अपडेट होंगीं... 17 नवंबर की देश दुनिया की आज तक लाइव खबरें यहां पढ़ेंबांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा बांग्लादेश के एक विशेष न्यायाधिकरण ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल को जुलाई-अगस्त 2024 में एक छात्र विद्रोह पर राज्य की कार्रवाई के दौरान मानवता के विरुद्ध अपराधों का दोषी पाते हुए मौत की सजा सुनाई। पूर्व पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून, जिन्होंने सुश्री हसीना और श्री कमाल के खिलाफ न्यायाधिकरण के समक्ष गवाही दी थी, को विरोध प्रदर्शनों पर कार्रवाई में अपनी संलिप्तता स्वीकार करने के बाद पांच साल जेल की सजा सुनाई गई है, जिसके कारण हसीना सरकार गिर गई थी। बांग्लादेश ने भारत से शेख हसीना और कमाल को सौंपने का आग्रह किया बांग्लादेश ने भारत सरकार से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल को प्रत्यर्पित करने का आग्रह किया है। दोनों को पिछले साल एक छात्र विद्रोह के खिलाफ कार्रवाई में उनकी भूमिका के लिए सोमवार को मौत की सजा सुनाई गई थी। ढाका ने कहा कि नई दिल्ली प्रत्यर्पण संधि के तहत ऐसा करने के लिए बाध्य है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल हिंसक छात्र विरोध प्रदर्शनों के बाद भागी हसीना तब से भारत में शरण लिए हुए हैं। शेख हसीना को फांसी की सज़ा, भारत ने दी सधी हुई प्रतिक्रिया बांग्लादेश की एक अदालत ने आज पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद को फांसी की सज़ा सुनाई। इस पर भारत ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में हाल ही में आए फैसले के संबंध में वक्तव्य जारी कर कहा है- "भारत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संबंध में "बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण" द्वारा सुनाए गए फैसले पर ध्यान दिया है। 2. एक निकट पड़ोसी के रूप में, भारत बांग्लादेश के लोगों के सर्वोत्तम हितों के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें उस देश में शांति, लोकतंत्र, समावेशिता और स्थिरता शामिल है। हम इस दिशा में सभी हितधारकों के साथ हमेशा रचनात्मक रूप से जुड़े रहेंगे।" Our statement regarding the recent verdict in Bangladesh⬇️🔗 https://t.co/jAgre4dNMn pic.twitter.com/xSnshW6AzZ— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) November 17, 2025बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम : राजद ने की समीक्षा बैठक, ईवीएम में गड़बड़ी का लगाया आरोपबिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने सोमवार को पटना में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक बुलाई। जानकारों के अनुसार, पार्टी अभी भी एनडीए की व्यापक जीत को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाई है और कानूनी रास्ते से परिणामों को चुनौती देने की संभावना तलाश रही है। परबत्ता के पूर्व विधायक संजीव कुमार ने बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने दावा किया कि नतीजा वाकई चौंकाने वाला है। किसी तरह की हेराफेरी के बिना यह असंभव है। उन्होंने एनडीए की जीत को पूरी तरह से विकास कार्यों की वजह से होने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि लोग कह रहे हैं कि यह नीतीश कुमार के विकास की जीत है। वह (नीतीश कुमार) तो पिछले कई सालों से विकास कर रहे थे, फिर भी उन्हें इतनी बड़ी जीत कभी नहीं मिली। मैंने भी अपने इलाके में खूब विकास करवाया, फिर भी हार गया। उन्होंने साफ कहा कि ये जीत सिर्फ विकास की नहीं है। ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले ही 65 सीटों की लिस्ट तैयार कर ली गई थी। मेरी सीट भी उस लिस्ट में थी। वो लिस्ट एक अफसर के पास थी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। इन 65 सीटों को निशाना बनाया गया। बैठक में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, सभी नव निर्वाचित विधायक और हारे हुए उम्मीदवार शामिल हुए। महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव | 'आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता, अधिकारियों ने हमारे आदेश को गलत समझा': सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव मामले में उच्चतम न्यायालय ने कल मौखिक रूप से कहा कि उसके द्वारा कुल आरक्षण को 50 प्रतिशत से अधिक करने की अनुमति नहीं दी गई है और राज्य प्राधिकारियों ने उसके आदेश की गलत व्याख्या की है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई की। न्यायमूर्ति कांत ने सुनवाई के दौरान इस बात पर ज़ोर दिया कि न्यायालय ने 50 फीसदी से अधिक आरक्षण की अनुमति देने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस सूर्यकांत ने कहा- "हम इस पहलू पर बिल्कुल स्पष्ट हैं। जब हमने कहा कि चुनाव मौजूदा कानून के अनुसार ही कराए जाने चाहिए, तो कानून बिल्कुल स्पष्ट था। इस न्यायालय के फैसले में, जो इस मामले पर विचार कर रहा था, स्पष्ट रूप से कहा गया था कि आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। इस न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों में से एक यह था कि पहचान की यह प्रक्रिया नहीं की गई थी। इसके लिए बंठिया आयोग का गठन किया गया था। आयोग की रिपोर्ट ही चुनौती के अधीन है। इसलिए, बंठिया आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया जा सकता है या नहीं, और यदि उसे स्वीकार कर लिया जाता है, तो उसके आधार पर आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक हो सकता है या नहीं, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनकी अंतिम सुनवाई के समय इस न्यायालय द्वारा जाँच की जाएगी। राज्य का एक पूर्व असंशोधित कानून है जो कहता है कि आरक्षण केवल 50 प्रतिशत तक ही सीमित हो...