द्विवेदी: माननीय न्यायाधीश 1 या 2 तारीख को इसकी जाँच करेंगे। वे जल्दबाजी में निर्णय ले रहे हैं।

वरिष्ठ अधिवक्ता शादान फरासत: 2025 की सूची को मसौदा मानकर कोई भी छूट समाप्त हो जाती है।

केके वेणुगोपाल (चुनाव आयोग को वकील): योग्यता तिथि 1 जुलाई 2025 है। इससे पहले 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी लोग पात्र होंगे। इसलिए आपको 1 जुलाई तक संशोधन करवाना होगा।

द्विवेदी: 1 जुलाई गणना के लिए है। जहाँ तक चुनावों का सवाल है, योग्यता तिथि 1 अक्टूबर होगी। जो भी नामांकन की अंतिम तिथि से पहले पात्र हो जाएगा, उसे शामिल किया जा सकता है, यही कानूनी स्थिति है।