आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया, कोई बात नहीं थोड़ा सा जुर्माना भर दें

डीबी लाइव

नए बजट में कहा गया है कि

- अगर आपकी आय 5 लाख रुपये है और 31 जुलाई 2018 तक आपने वित्त वर्ष 2017-18 का रिटर्न दाखिल नहीं किया तो आप 1 हजार रुपये जुर्माना चुकाकर 31 मार्च 2019 तक रिटर्न दाखिल कर सकेंगे.

- अगर आपकी आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है और 31 जुलाई 2018 तक रिटर्न दाखिल नहीं किया तो आपके लिए दो विकल्प है.

- पहले विकल्प के तहत 31 दिसम्बर 2018 तक 5000 रुपये जुर्माना देकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं

- दूसरे विकल्प के तहत 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 मार्च 2019 तक 10 हजार रुपये जुर्माना देकर रिटर्न दाखिल कर सकेंगे.

- 31 मार्च 2019 के बाद किसी भी सूरत में वित्त वर्ष 2017-18 और असेसमेंट इयर 2018-19 का रिटर्न दाखिल नहीं किया