पासपोर्ट, पैनकार्ड और वोटर आईडी, आधार कार्ड पर नाम पर बदल सकता है, मगर ड्राइविंग लाइसेंस पर नहीं
पासपोर्ट, पैनकार्ड और वोटर आईडी, आधार कार्ड पर नाम पर बदल सकता है, मगर ड्राइविंग लाइसेंस पर नहीं
पासपोर्ट, पैनकार्ड और वोटर आईडी, आधार कार्ड पर नाम पर बदल सकता है, मगर ड्राइविंग लाइसेंस पर नहीं
नई दिल्ली, 17 अक्तूबर। दिल्ली प्रदेश नेशनल पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष राजीव जौली खोसला ने जनता को परेशान करने वाली गलत नीति से दिल्ली के मुख्यमंश्री अरविंद केजरीवाल को अवगत कराया कि पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड व वोटर कार्ड पर अपना नाम बदलना चाहो तो बदल सकता है, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस पर अगर बदलवाना चाहो तो कोई भी प्रावधान नहीं है, उसकी जानकारी एमएलओ को दी।
श्री खोसला ने कहा कि मेरा स्वयं का लाइसेंस जो 1991 में बना था वह खत्म हो गया, दोबारा बनवाने के लिए मेरे पास कोई भी पुराने नाम का दस्तावेज नहीं था, जबकि सरकारी दस्तावेजों में नाम में बदलाव किया गया, मगर ड्राइविंग लाइसेंस में नाम बदलने का कोई भी प्रावधान नहीं है। 1076 हैल्पलाइन सेवा से भी कोई पुख्ता जानकरी नहीं मिली।
पैंथर्स पार्टी अन्य सरकारी दस्तावेजों की तरह ड्राइविंग लाइसेंस में भी नाम बदलने की मांग की है।
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