पीके के खिलाफ याचिका खारिज
पीके के खिलाफ याचिका खारिज
नई दिल्ली। आमिर खान की अर्धनग्न तस्वीर को लेकर विवादों में आई फिल्म 'पीके' के प्रदर्शन पर रोक के लिए उच्चतम न्यायालय में जो जनहित याचिका दायर की गई थी, उसे उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया।
ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस फ्रंट की ओर से दायर इस जनहित याचिका में सूचना व प्रशासन मंत्रालय के अलावा आमिर खान और फिल्म के निर्देशक राजकुमार हिरानी को वादी बनाया गया था।
अर्जी में आमिर खान, हिरानी और फिल्म के निर्माता विधु विनोद चोपड़ा पर नग्नता और अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाया गया था। अर्जी में उच्चतम न्यायालय से जल्द से जल्द हस्तक्षेप करने की मांग की गई थी। 'पीके' के पोस्टर में आमिर खान का विवादस्पद फोटो सामने आने पर गत 2 अगस्त को कानपुर की एक स्थानीय अदालत में भी मुकदमा दायर किया गया था।
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