मजीठिया वेतन बोर्ड की सिफारिशें
मजीठिया वेतन बोर्ड की सिफारिशें
मजीदिया वेतन बोर्ड की सिफारिशों को सरकार ने 25 अक्टूबर, 2011 को स्वीकृत कर लिया था दिनांक 11 नवंबर, 2011 को भारत के राज्यत्र में की अधिसूचना संख्या सां.आ. संख्या 2532(अ) द्वारा इसे अधिसूचित किया गया था। इस आधेश की एक प्रति निम्नवत पुण: दी गई है:-
भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
आदेश
नई दिल्ली, दिनांक 11 नवंबर, 2011 का.आ. 2532 (अ)- केंद्रीय सरकार को पत्रकारों तथा गैर-पत्रकार समाचर पत्र कर्मचारियों तथा समाचर एजेंसियों के संदर्भ में वेतन दरें निर्धारित अथवा संशोधित करने के लिए समर्यत्ता प्रदान करने के प्रयोजन से, श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचर पत्र कर्मचारी (सेवा-शर्तें) एवं प्रक्रियर उपबंध अधिनियम, 1955(1955 का 45) की धारा 9 और 13 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा श्रम और रोजगार मंत्रालय में 24 मई, 2007 को, अधिसूचना संख्या का.आ. 809(अ.) तथा 810(अ.) दिनांक 24 मई, 2007 द्वारा दो वेतन बोर्ड गत किए गए थे;
और, इन बोर्डों को अपनी रिपोटें भारत सरकार को प्रस्तुत करने हेतु भारत के राज्यत्र (असाधारण) में अधिसूचना संख्या का.आ.सं. 1066(अ.) तथा 1067(अ.) दिनांक 3 जुलाई, 2007 द्वारा तीन वर्ष का समय दिया गया। अपनी रिपोटें प्रस्तुत करने हेतु वेतन बोर्डों का कार्यकाल, अधिसूचना संख्या का.आ.सं. 1304(अ.) तथा का.आ.सं. 1305(अ.) दिनांक 24 अक्तूबर, 2007 द्वारा बढ़ा दिया गया है;


