मनीष सिसोदिया के लिए ये क्या कह दिया जस्टिस काटजू ने !
देश | राजनीति | समाचार मनीष सिसोदिया की जमानत पर जस्टिस मार्कण्डेय काटजू की राय - सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस मार्कण्डेय काटजू ने कहा है कि अब समय आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने मामलों पर दोबारा गौर करे।

मनीष सिसोदिया की जमानत पर जस्टिस मार्कण्डेय काटजू की राय
नई दिल्ली, 31 अक्तूबर 2023. दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज (Bail plea of former Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia rejected by Supreme Court) होने पर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस मार्कण्डेय काटजू ने कहा है कि अब समय आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने मामलों पर दोबारा गौर करे।
अंग्रेजी में लिखे एक लेख में जस्टिस काटजू ने कहा कि “मेरा सिसौदिया या उनकी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैं सम्मानपूर्वक कहता हूं कि निर्णय गलत था और उन्हें जमानत मिलनी चाहिए थी।
उन्होंने लिखा कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रसिद्ध न्यायाधीश कृष्णा अय्यर ने राजस्थान राज्य बनाम बालचंद, 1977 में कहा था कि जेल नहीं, बल्कि जमानत सामान्य नियम है, सिवाय इसके कि जब बार-बार अपराध करने या गवाहों को डराने-धमकाने आदि के रूप में ऐसी परिस्थितियाँ हों जो अभियुक्त को न्याय से भागने या न्याय की प्रक्रिया को विफल करने या अन्य परेशानियाँ पैदा करने का संकेत देती हों।
आप जस्टिस काटजू का लेख निम्न लिंक पर पढ़ सकते हैं।
What did Justice Katju say about Manish Sisodia?


